सऊदी अरब में सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब अगर कोई ड्राइवर पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम उन लोगों के लिए चेतावनी है जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं।

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सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग (Saudi Muroor) और आंतरिक मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर कोई मोटर चालक निर्धारित क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। यह नियम खासतौर पर उन जगहों के लिए है जहाँ पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन बनी हुई है।

ड्राइवरों के लिए जरूरी नियम

ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, ड्राइवरों को इन बातों का ध्यान रखना होगा वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है:

  • पैदल क्रॉसिंग पर पहुँचने से पहले गाड़ी की रफ्तार कम करनी होगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी तुरंत रोकी जा सके।
  • जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना मना है क्योंकि आगे वाली गाड़ी पैदल चलने वालों के लिए रुक सकती है।
  • पैदल क्रॉसिंग पर या उसके 10 मीटर के दायरे में गाड़ी पार्क करना मना है क्योंकि इससे ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को देखने में मुश्किल होती है।
  • अगर ट्रैफिक लाइट लाल से हरी होती है, तो पहले यह देख लें कि सड़क पार कर रहे लोग सुरक्षित निकल गए हैं, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ाएं।

सऊदी हाईवे कोड के तहत अब स्थानीय और रिहायशी इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार अधिकतम 50 किमी प्रति घंटा तय की गई है, हालांकि सुरक्षित सफर के लिए इसे 30 किमी प्रति घंटा रखने की सलाह दी गई है।

पैदल चलने वालों पर भी होगी नज़र

सिर्फ ड्राइवरों ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति हाईवे को पार करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर 1,000 से 2,000 रियाल तक का भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, गलत जगह से सड़क पार करने, ट्रैफिक सिग्नल को नजरअंदाज करने या निर्धारित लेन का इस्तेमाल न करने पर 100 से 150 रियाल का जुर्माना देना होगा।