सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू कामगारों और उनके स्पॉन्सर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी गृह मंत्रालय ने मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब रेसिडेंसी परमिट यानी इकामा को हर साल रिन्यू कराने की मजबूरी नहीं होगी। अब इसे तीन महीने की अवधि से रिन्यू कराने का विकल्प मिल गया है।
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लचीली रिन्यूअल प्रक्रिया से होगा फायदा
यह बदलाव 19 जुलाई 2026 से लागू कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कामगारों और मालिकों को अधिक लचीलापन देना है ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार परमिट की अवधि चुन सकें। इसके अलावा, एक साथ पूरे साल का पैसा देने के बजाय किस्तों में भुगतान करने से स्पॉन्सर पर आर्थिक बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर बना रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया को सऊदी सरकार के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म Musaned के जरिए पूरा किया जा सकता है।
वर्कर स्टेटस सुधारने के लिए मिली मोहलत
सऊदी सरकार ने इस नई सुविधा के साथ ही उन कामगारों के लिए भी राहत दी है जिनका स्टेटस अभी ठीक नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय ने वर्कर के स्टेटस को सही करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया है। यह नियम उन विदेशी कामगारों के लिए है जिनका परमिट 12 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है या जो जॉइनिंग के 6 महीने के अंदर अपना परमिट नहीं बनवा पाए थे। यह मौका इसलिए दिया गया है ताकि कंपनियां और वर्कर कानून के दायरे में आकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर सकें।
