सऊदी अरब में गैर-निवासी विदेशी कंपनियों के लिए बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के भी प्रॉपर्टी खरीदने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सऊदी अरब के निवेश मंत्रालय (Ministry of Investment) ने अपनी ‘इन्वेस्टर गाइड 2026’ में इसके लिए विस्तृत नियम और शर्तें जारी की हैं। यह फैसला सऊदी सरकार के उस कानून का हिस्सा है जो देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और रीयल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।

विदेशी कंपनियों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत?

सऊदी अरब के निवेश मंत्रालय (MISA) के अनुसार, यदि कोई विदेशी कंपनी सऊदी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, तो उसे नीचे दिए गए दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • कंपनी के अपने देश का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे सऊदी दूतावास (Saudi Embassy) से अटेस्ट कराना होगा।
  • कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ इनकॉरपोरेशन (Articles of Incorporation) का प्रमाणित अनुवाद।
  • कंपनी के प्रतिनिधि को नियुक्त करने वाला एक ऑथराइजेशन दस्तावेज़, जो सऊदी दूतावास से प्रमाणित हो।
  • पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और सऊदी राजनयिक मिशनों से डिजिटल पहचान हासिल करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा।

इन सभी दस्तावेज़ों को किसी मान्यता प्राप्त ट्रांसलेशन ऑफिस से अनुवाद कराना अनिवार्य है। यह सुविधा निवेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत उपलब्ध है। कंपनी को हर साल यह अपडेट देना होगा कि उसके मालिकाना हक या मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

किन शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने की है अनुमति और कहाँ लगी है पाबंदी?

सऊदी अरब के नगर पालिका और आवास मंत्री माजिद अल-होगैल ने बताया कि यह नया कानून देश के रीयल एस्टेट सेक्टर को संतुलित और नियंत्रित रखने के लिए लाया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने के नियम इस प्रकार हैं:

  • कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी: विदेशी कंपनियां सऊदी अरब के किसी भी शहर में बिना किसी पाबंदी के व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि योग्य जमीन या प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं।
  • रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी: देश के अधिकांश हिस्सों में रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, लेकिन मक्का, मदीना, जेद्दा और रियाद जैसे शहरों में फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। हालांकि, भविष्य में इन शहरों में भी विदेशियों के लिए विशेष जोन बनाए जा सकते हैं।
  • सट्टेबाजी पर रोक: नए कानून के तहत केवल मुनाफे या सट्टेबाजी (Speculative purposes) के उद्देश्य से प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।