Saudi Arabia New Vehicle Rule: सऊदी अरब में जीसीसी गाड़ियों के लिए नया नियम लागू, 90 दिन से ज्यादा रुकने पर लगेगा भारी जुर्माना।

Praggya Singh sabal22 August 20263 min read82 viewsSaudi
Saudi Arabia New Vehicle Rule: सऊदी अरब में जीसीसी गाड़ियों के लिए नया नियम लागू, 90 दिन से ज्यादा रुकने पर लगेगा भारी जुर्माना।

सऊदी अरब सरकार ने उन लोगों के लिए एक नया और कड़ा नियम बनाया है जो दूसरे जीसीसी देशों से अपनी गाड़ियां लेकर किंगडम में आते हैं। इस नए फैसले के तहत अब कोई भी निजी गाड़ी जिस पर किसी दूसरे खाड़ी देश का नंबर प्लेट लगा हो, वह सऊदी अरब की सीमा के अंदर सिर्फ 90 दिनों तक ही रुक सकती है। यह नियम एक साल यानी 365 दिनों के अंदर लागू होगा और इसे आधिकारिक तौर पर उम्मे अल-कुरा गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव संख्या 637 के तहत आने वाले इस निर्देश को जकात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण यानी ZATCA के गवर्नर सुहैल अबानामी ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मंजूरी दी है। इस नियम का असर वहां रहने वाले प्रवासियों और काम के सिलसिले में आने वाले लोगों पर भी सीधा पड़ेगा जो अक्सर पड़ोसी देशों से वाहन लाते हैं।

कब से लागू होगा नया नियम और किसे होगा फायदा

अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की तारीख 26 अगस्त 2026 तय की गई है। यह नियम उन सभी प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होगा जिनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे जीसीसी देश में हुआ है और जिन्हें सऊदी नागरिक, वहां रहने वाले विदेशी निवासी या प्रीमियम रेजिडेंसी धारक चलाते हैं। इसके अलावा वे लोग भी इस दायरे में आएंगे जिन्हें सीमा शुल्क पोर्ट पर गाड़ी चलाने की आधिकारिक अनुमति मिली होती है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गाड़ी तय सीमा से ज्यादा न रुके, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर वाहन और ड्राइवर दोनों की पूरी जानकारी दर्ज करेगी। चाहे गाड़ी लगातार रुके या रुक-रुक कर, कुल समय 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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पुराने वाहनों के लिए ग्रेस पीरियड और परमानेंट रजिस्ट्रेशन का तरीका

जो गाड़ियां इस नियम के लागू होने से पहले ही सऊदी अरब की सीमा के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए सरकार ने थोड़ी राहत दी है। ऐसी गाड़ियों के लिए 26 अगस्त 2026 से लेकर 23 नवंबर 2026 तक कुल 90 दिनों का एक ग्रेस पीरियड यानी मोहलत दी गई है। इस तय समय के भीतर वाहन मालिक या ड्राइवर को अपनी गाड़ी या तो देश से बाहर ले जानी होगी या फिर उसे हमेशा के लिए सऊदी अरब में रजिस्टर करवाना होगा ताकि उस पर सऊदी नंबर प्लेट लग सके। स्थाई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कस्टम ब्रोकर के जरिए एक कस्टम घोषणा पत्र जमा करना होगा और जरूरी टैक्स व शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए गाड़ी को वापस उसी बॉर्डर पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है जहां से उसने एंट्री की थी।

कैसे बढ़ा सकते हैं समय और कितना लगेगा जुर्माना

अगर किसी वाहन मालिक को अपनी गाड़ी रोकने के लिए कुछ और दिनों की जरूरत है तो वह गृह मंत्रालय के आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म Absher के जरिए अधिकतम 30 दिनों के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि यह आवेदन मूल 90 दिन की अवधि खत्म होने से पहले ही करना होगा और गाड़ी का बीमा तथा रजिस्ट्रेशन वैध होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति तय सीमा बीत जाने के बाद आवेदन करता है तो उसका अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर 1,000 सऊदी रियाल से 2,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा तय समय के बाद भी बिना अनुमति के गाड़ी पाई जाने पर उसे जब्त किया जा सकता है और टोइंग तथा पार्किंग का सारा खर्च मालिक को ही उठाना पड़ेगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ZATCA पर विजिट किया जा सकता है।

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