सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज 1447 (2026) के लिए नए नियम और व्यवस्थाएं जारी कर दी हैं। इन नियमों का सीधा असर मक्का जाने वाले प्रवासियों और उमराह वीज़ा धारकों पर पड़ेगा। सरकार ने मक्का में एंट्री और वीज़ा की समय सीमा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं ताकि हज सीजन के दौरान भीड़ को सही तरीके से मैनेज किया जा सके।

🗞️: Saudi Arabia Umrah Update: सऊदी सरकार का बड़ा फैसला, 18 अप्रैल से बंद होंगे उमराह परमिट, प्रवासियों के लिए नई तारीखें जारी

मक्का में एंट्री के लिए क्या नियम हैं?

13 अप्रैल 2026 से उन सभी प्रवासियों को मक्का शहर में दाखिल होने के लिए आधिकारिक परमिट लेना होगा जो वहां जाना चाहते हैं। बिना परमिट के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी गई है। जिन प्रवासियों का इकामा मक्का से जारी हुआ है, जिनके पास हज परमिट है या जिनके पास Absher और Muqeem पोर्टल के जरिए जारी इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट है, उन्हें परमिट की ज़रूरत नहीं होगी।

उमराह वीज़ा और परमिट की समय सीमा क्या है?

उमराह वीज़ा पर सऊदी अरब आए लोगों के लिए देश छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसके अलावा, 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि 18 अप्रैल से केवल वही लोग मक्का में रह सकेंगे या वहां जा सकेंगे जिनके पास वैध हज वीज़ा होगा, क्योंकि उमराह वीज़ा का इस्तेमाल हज के लिए नहीं किया जा सकता।

हज 1447 से जुड़ी ज़रूरी तारीखें और जानकारी

प्रवासियों और यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने समय सीमा और प्लेटफॉर्म की जानकारी नीचे दी है:

विवरण तारीख / जानकारी
प्रवासियों के लिए मक्का एंट्री नियम 13 अप्रैल 2026 से लागू
उमराह वीज़ा धारकों के प्रस्थान की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2026
Nusuk उमराह परमिट का निलंबन 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक
हज वीज़ा जारी होने की शुरुआत 8 फरवरी 2026
परमिट जारी करने वाले प्लेटफॉर्म Absher, Muqeem, Tasreeh