सऊदी अरब ने 2026 हज सीजन के लिए बहुत सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना लाइसेंस के खाना बनाना, स्टोर करना या बेचना भारी पड़ सकता है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को जेल और करोड़ों का जुर्माना भुगतना होगा। हज यात्रियों की सेहत और सुरक्षा को सरकार ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है।
बिना लाइसेंस खाना बेचने पर क्या होगी कार्रवाई?
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिना अनुमति के फूड बिजनेस करेंगे, उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, 1 करोड़ सऊदी रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सभी फूड फैक्ट्री और गोदामों को सरकारी नियमों और फूड लॉ का पालन करना होगा। जिन प्रतिष्ठानों को नियम तोड़ने पर बंद किया जाएगा, उन्हें बिना सरकारी मंजूरी के दोबारा नहीं खोला जा सकेगा।
हज 2026 के अन्य जरूरी नियम और पाबंदियां
- खाना बनाने पर रोक: अब होटलों में खुद खाना बनाने पर पाबंदी होगी, इसलिए यात्रियों को कैटरिंग सर्विस का इस्तेमाल करना होगा।
- जरूरी बजट: खुद खाना बनाने की अनुमति नहीं होने के कारण यात्रियों को अपने साथ कम से कम 3000 सऊदी रियाल रखने की सलाह दी गई है।
- वीडियो और रील: मक्का और मदीना में फोटो-वीडियो या रील बनाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- हज परमिट: बिना आधिकारिक परमिट के यात्रा करने वालों पर भारी जुर्माना और अन्य दंड लगाया जाएगा।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं?
SFDA ने 22 और 23 अप्रैल 2026 को इन नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। भीड़ में लोगों को खोने से बचाने के लिए हज यात्रियों को GPS स्मार्टवॉच दी जा सकती है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक करना आसान होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के मामले में ‘जीरो-टोलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी।