सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां 18 अप्रैल से शुरू हो गई हैं और दुनिया भर से जायरीन पहुंचने लगे हैं। सरकार ने मक्का में प्रवेश को लेकर बेहद सख्त नियम लागू किए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्था बनी रहे। अब बिना वैध परमिट के मक्का में रुकना या वहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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बिना परमिट मक्का जाने पर कितना जुर्माना लगेगा

सऊदी सरकार ने साफ किया है कि 18 अप्रैल के बाद बिना वैध हज परमिट के मक्का में एंट्री नहीं मिलेगी। केवल हज परमिट धारक, मक्का के इकामा वाले लोग या वहां काम करने वाले वर्क परमिट धारक ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। पर्यटकों और उमराह वीजा वालों को इस दौरान मक्का में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बिना परमिट के हज करने की कोशिश करता है, तो उस पर 20,000 सऊदी रियाल का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों को तोड़ने वालों को देश से निकाला जा सकता है और उन पर 10 साल का बैन लग सकता है।

यात्रियों के लिए सामान और दस्तावेज के नए नियम

हज यात्रियों को अपनी पहचान के लिए ‘नूसुक कार्ड’ (Nusuk Card) साथ रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि यही एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। इस बार सामान ले जाने की सीमा को 40 किलोग्राम से घटाकर अब 25 किलोग्राम कर दिया गया है। यात्रियों का पासपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए और उसमें कम से कम दो खाली पन्ने होने चाहिए। इसके अलावा, प्रस्थान स्थल पर रिपोर्ट करने का समय अब 48 घंटे के बजाय घटाकर 24 घंटे पहले कर दिया गया है।

विवरण जानकारी/तारीख
नूसुक उमराह परमिट बंद 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक
हज की संभावित तारीख 24 मई से 29 मई 2026
पासपोर्ट वैधता 31 दिसंबर 2026 तक
सामान की सीमा 25 किलोग्राम
रिपोर्टिंग समय फ्लाइट से 24 घंटे पहले
उमराह वीजा प्रवेश की आखिरी तारीख 23 अप्रैल 2026
बिना परमिट जुर्माना 20,000 सऊदी रियाल
Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.