सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। सिविल डिफेंस ने हज मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए 27 मौसमी केंद्र तैनात किए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना कानूनी परमिट के मक्का और पवित्र स्थलों में प्रवेश बिल्कुल मना है।

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हज 2026 के लिए क्या हैं नए नियम और जुर्माना?

सऊदी सरकार ने इस बार बहुत सख्त नियम बनाए हैं। केवल आधिकारिक तौर पर अधिकृत तीर्थयात्रियों को ही मक्का जाने की अनुमति मिलेगी।

  • परमिट ज़रूरी: सऊदी अरब के निवासियों सहित सभी के लिए कानूनी हज परमिट होना अनिवार्य है।
  • समय सीमा: धुल किदा की पहली तारीख से धुल हिज्जा की 14 तारीख तक बिना परमिट मक्का में रहना या वहां जाना मना है।
  • जुर्माना: बिना परमिट हज करने की कोशिश करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
  • विदेशी निवासी: नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा सकता है और उन पर 10 साल के लिए सऊदी अरब में दोबारा आने पर रोक लग सकती है।

सुरक्षा और सुविधाओं के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं?

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सभी सुरक्षा और निवारक योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो।

  • सिविल डिफेंस: रास्तों की सुरक्षा के लिए 27 विशेष सेंटर तैनात किए गए हैं।
  • डिजिटल निगरानी: SDAIA और NCA डिजिटल परमिट और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए भीड़ और सुरक्षा की निगरानी करेंगे।
  • सड़कें और परिवहन: सड़कों की हालत सुधारने के लिए दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक सर्वे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है।
  • लॉजिस्टिक्स: सऊदी पोस्ट (SPL) सामान की हैंडलिंग के लिए मक्का रूट पहल के तहत तैयार है।

स्वास्थ्य और वैक्सीनेशन के क्या निर्देश हैं?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी तीर्थयात्रियों के लिए सेहत से जुड़े कुछ ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं।

  • टीकाकरण: हज शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले ज़रूरी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है।
  • ज़रूरी वैक्सीन: इसमें मेनिन्गोकोकल बीमारी, कोविड-19 और मौसमी इन्फ्लूएंजा के टीके शामिल हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

हज 2026 कब से कब तक आयोजित होगा?

हज 2026 की तारीखें 25 मई से 30 मई 2026 के बीच तय की गई हैं।

बिना परमिट हज करने पर प्रवासियों को क्या सज़ा मिल सकती है?

नियम तोड़ने वालों पर 20,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है और विदेशी प्रवासियों को डिपोर्ट कर 10 साल का बैन लगाया जा सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com