Saudi Hajj 2026 Rules: सऊदी अरब का नया फरमान, बिना परमिट हज करने वालों पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना
सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। अब मक्का और पवित्र स्थलों पर केवल वही लोग जा सकेंगे जिनके पास आधिकारिक हज परमिट होगा। विजिट वीज़ा पर आए लोग किसी भी हाल में हज नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस बार बिना परमिट हज करने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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हज 2026 के लिए नए नियम और तारीखें क्या हैं?
हज 2026 की तारीखें 25 मई से 30 मई के बीच रहने की उम्मीद है। मक्का में प्रवेश पर पाबंदी 18 मई (धु अल किदा की शुरुआत) से 14 धु अल हिज्जा तक लागू रहेगी। इस दौरान उमराह परमिट भी पूरी तरह बंद रहेंगे और केवल आधिकारिक हज परमिट वाले लोग ही मक्का जा सकेंगे।
- विजिट वीज़ा धारकों को हज करने की अनुमति नहीं होगी।
- उमराह आने वाले लोगों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 तय की गई थी।
- यह नियम मक्का और सभी पवित्र स्थलों पर लागू होंगे।
बिना परमिट हज करने पर कितना जुर्माना और क्या सजा मिलेगी?
सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि बिना परमिट हज करना कानून का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
- बिना परमिट हज करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल (करीब 5,300 डॉलर) तक का जुर्माना लगेगा।
- निवासियों या ओवरस्टे करने वालों को देश से निकाला जाएगा और 10 साल तक सऊदी आने पर रोक रहेगी।
- बिना परमिट वालों को पनाह देने या मदद करने वालों पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- नियम तोड़ने वालों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को ज़ब्त किया जा सकता है।
- उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए मक्का क्षेत्र के लिए 911 इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है।
रेजिडेंट्स और नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?
सऊदी अरब के निवासी और नागरिक हज 2026 के लिए Nusuk ऐप या उसकी आधिकारिक वेबसाइट (nusuk.sa) के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।
- आवेदक की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।
- रेजिडेंट्स के पास एक साल से ज्यादा पुराना वैध रेजिडेंसी परमिट होना जरूरी है।
- सभी बुकिंग केवल Nusuk प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड लाइसेंस कंपनियों के जरिए ही की जा सकेंगी।
- प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों, GCC नागरिकों और निवेशकों के लिए Absher प्लेटफॉर्म से परमिट जारी किए जाएंगे।