सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां बहुत सख्त हैं। इसी बीच 5 अफगानी नागरिकों को मक्का में बिना परमिट घुसते हुए पकड़ा गया है। ये लोग जंगली रास्ते से पैदल ही शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब सऊदी सरकार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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बिना परमिट हज करने पर क्या होगी सजा

सऊदी अरब की सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना आधिकारिक परमिट के हज करना या मक्का में रहना कानूनन अपराध है। ऐसे लोगों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई गैर-सऊदी निवासी यह गलती करता है, तो उसे देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अगले 10 साल तक सऊदी अरब आने पर पाबंदी होगी।

  • जुर्माना: 20,000 सऊदी रियाल तक।
  • सजा: गैर-सऊदी प्रवासियों के लिए डिपोर्टी और 10 साल का बैन।
  • ट्रांसपोर्टर के लिए: अवैध यात्रियों को ले जाने वालों को 6 महीने की जेल और 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।

हज 2026 के लिए मक्का में एंट्री के नियम क्या हैं

मक्का में एंट्री के लिए 13 अप्रैल 2026 से कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। केवल वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक हज परमिट है, या जिनके पास मक्का का रेजिडेंट आईडी कार्ड है, या जिन्हें वहां काम करने की इजाजत मिली है। टूरिस्ट, फैमिली या बिजनेस वीजा होने पर भी मक्का में घुसने या हज करने की अनुमति नहीं है।

उमराह परमिट और हज की तारीखों का अपडेट

नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक रोक दिया गया है। जिन लोगों के पास उमराह वीजा था, उन्हें 18 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ना जरूरी था। हज 2026 की रस्में 25 मई के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें अरफात का दिन 26 मई और ईद-उल-अधा 27 मई को हो सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट मक्का जाने पर कितना जुर्माना लग सकता है

बिना परमिट मक्का में घुसने या हज करने पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही प्रवासियों को डिपोर्ट कर 10 साल का बैन लगाया जाएगा।

क्या टूरिस्ट या फैमिली वीजा पर हज किया जा सकता है

नहीं, टूरिस्ट, फैमिली, कमर्शियल या ट्रांजिट वीजा हज करने की अनुमति नहीं देते। इसके लिए आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक हज परमिट होना अनिवार्य है।