सऊदी अरब में हज 2026 (1447 AH) की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। Saudi Food and Drug Authority (SFDA) के CEO डॉ. हिशाम अलजधे ने मक्का और पूर्वी क्षेत्रों के अलग-अलग केंद्रों का दौरा किया ताकि व्यवस्थाओं को परखा जा सके। सरकार का मुख्य मकसद हज यात्रियों की सेहत और सुरक्षा को पक्का करना है ताकि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े।

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दवाइयां साथ ले जाने वाले यात्री किन नियमों का पालन करें

सऊदी सरकार ने उन यात्रियों के लिए खास नियम बनाए हैं जो अपने साथ नशीले या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयां ले जाना चाहते हैं। ऐसे यात्रियों को अब क्लियरेंस परमिट लेना जरूरी होगा। इसके लिए आपको ये दस्तावेज जमा करने होंगे

  • पासपोर्ट की फोटोकॉपी
  • पिछले छह महीने के भीतर जारी किया गया वैध मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट
  • दवा और उसकी पैकिंग की फोटो

ध्यान रहे कि इन दवाइयों की मात्रा केवल 30 दिन की सप्लाई या आपके वहां रुकने की अवधि तक ही सीमित होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए Electronic Controlled Drugs System (CDS) का इस्तेमाल किया जाएगा।

बिना लाइसेंस खाना बेचा तो होगा बड़ा नुकसान

हज सीजन के दौरान खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए SFDA ने सख्त चेतावनी जारी की है। बिना जरूरी लाइसेंस के किसी भी खाद्य उत्पाद को बनाना या स्टोर करना कानूनी अपराध माना जाएगा।

  • नियम तोड़ने वालों पर 10 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
  • सभी हवाई अड्डों, समुद्री और जमीनी रास्तों पर SFDA की तकनीकी टीमें तैनात रहेंगी जो आने वाले सामान की निगरानी करेंगी।

डॉ. हिशाम अलजधे ने साफ किया कि मक्का और जेद्दा के फूड सेंटर्स में लगातार जांच चलेगी ताकि यात्रियों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी और सुरक्षा बनी रहे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

हज के दौरान नियंत्रित दवाइयां ले जाने के लिए क्या करना होगा

यात्रियों को पासपोर्ट, 6 महीने पुराना प्रिस्क्रिप्शन और दवा की फोटो के साथ Electronic Controlled Drugs System (CDS) के जरिए परमिट के लिए आवेदन करना होगा।

बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बेचने पर क्या सजा है

बिना लाइसेंस के खाना बनाने या स्टोर करने पर 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है।