सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज सीजन 1447 (2026) के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। पवित्र स्थलों (Mashair) में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई है और बिना परमिट हज करने वालों के लिए भारी जुर्माने का ऐलान किया गया है। यह कदम भीड़ को कंट्रोल करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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पवित्र स्थलों में गाड़ियों की एंट्री के क्या नियम हैं?

मंत्रालय के मुताबिक, 5 ذي الحجة की सुबह से लेकर 13 ذي الحجة की रात तक सभी तरह की गाड़ियों का पवित्र स्थलों में प्रवेश बंद रहेगा। हालांकि, कुछ गाड़ियों को इसमें छूट दी गई है:

  • लाइसेंस वाली गाड़ियां: केवल वही गाड़ियां जिन्हें हज यात्रियों को लाने-ले जाने का लाइसेंस मिला है।
  • सरकारी कर्मचारी: सुपरवाइजर, कर्मचारी और उन सर्विस गाड़ियों को अनुमति होगी जिनके पास आधिकारिक परमिट है।
  • छोटी गाड़ियां: 25 सीट से कम वाली सऊदी नंबर प्लेट की गाड़ियां, जिन्हें कोई इहराम पहने व्यक्ति चला रहा हो, उन्हें मक्का में एंट्री और हज यात्रियों को ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

बिना परमिट हज करने पर क्या सजा और जुर्माना होगा?

सऊदी सरकार ने “बिना परमिट हज नहीं” (No Hajj without permit) का नारा दिया है और नियमों को तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा तय की है:

  • बिना परमिट हज: जो लोग बिना परमिट के हज करेंगे या कोशिश करेंगे, उन पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
  • नकल करने वालों पर जुर्माना: बिना परमिट वाले लोगों को पवित्र स्थलों तक पहुंचाने वालों को 100,000 रियाल का जुर्माना देना होगा और उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
  • अन्य सजाएं: नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों को देश से निकाला जा सकता है और उन पर दोबारा आने की रोक लगाई जा सकती है। कुछ मामलों में 6 महीने तक की जेल और 50,000 रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है।

प्रवासियों और उमरा वीज़ा धारकों के लिए क्या अपडेट है?

सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और पर्यटकों के लिए भी कुछ खास गाइडलाइन्स जारी की गई हैं:

  • मक्का एंट्री: 13 अप्रैल 2026 से मक्का शहर में घुसने के लिए आधिकारिक परमिट जरूरी है। सिर्फ मक्का के रेजिडेंट्स या जिनके पास हज या काम का परमिट है, वही जा सकेंगे।
  • उमरा वीज़ा: उमरा वीज़ा वालों के लिए सऊदी छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 थी।
  • विजिट वीज़ा: विजिट वीज़ा वाले लोग 18 अप्रैल 2026 से मक्का शहर या पवित्र स्थलों में नहीं रुक सकते, जब तक उनके पास हज वीज़ा न हो।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट हज करने पर कितना जुर्माना लग सकता है?

बिना परमिट के हज करने या कोशिश करने वालों पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा और प्रवासियों को देश से डिपोर्ट किया जा सकता है।

मक्का में गाड़ियों की एंट्री कब से कब तक बंद रहेगी?

5 ذي الحجة की सुबह से लेकर 13 ذي الحجة की रात तक सभी गैर-अनुमत गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.