सऊदी अरब जाने वाले और हज की तैयारी करने वाले लोग ध्यान दें. सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के विजिट वीजा पर हज करने की अनुमति नहीं होगी. नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें भारी जुर्माना भरकर देश से बाहर भी निकाला जा सकता है.
हज 2026 के लिए जरूरी तारीखें और नियम क्या हैं?
सऊदी अरब सरकार ने 1447 हिजरी यानी 2026 ईस्वी के हज सीजन के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. इसके तहत हज के लिए आधिकारिक परमिट लेना अनिवार्य होगा. मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं
- 13 अप्रैल 2026: इस तारीख से मक्का में प्रवेश के लिए आधिकारिक परमिट जरूरी होगा. केवल मक्का के निवासी, हज परमिट धारक और इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट वाले लोग ही छूट पाएंगे.
- 18 अप्रैल से 31 मई 2026: इस दौरान केवल हज वीज़ा धारकों को ही मक्का में रहने या प्रवेश करने की अनुमति होगी. किसी भी अन्य वीज़ा धारक का वहां रहना प्रतिबंधित होगा.
- उमरा वीज़ा की समय सीमा: उमरा वीज़ा पर आए तीर्थयात्रियों को 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना होगा.
- नुसुक प्लेटफॉर्म: 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए उमरा परमिट जारी करने की सुविधा बंद रहेगी.
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा और क्या होगी सजा?
सऊदी प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है ताकि व्यवस्था बनी रहे. जुर्माने की राशि इस प्रकार होगी
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माने की राशि |
|---|---|
| बिना परमिट के हज करना या प्रतिबंधित समय में मक्का में रहना | 20,000 सऊदी रियाल (लगभग 5,300 डॉलर) |
| अनधिकृत तीर्थयात्रियों की मदद करना या उन्हें आवास देना | 1,00,000 सऊदी रियाल (लगभग 26,600 डॉलर) |
आर्थिक दंड के अलावा गैर-नागरिकों को सऊदी अरब से निर्वासित किया जाएगा और उन पर 10 साल तक के लिए देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. साथ ही विज़िट वीज़ा धारकों को मक्का पहुँचाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और अन्य जरूरी बातें
आंतरिक मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह के उल्लंघन की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें. मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 नंबर पर और अन्य क्षेत्रों के लोग 999 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कुछ चिकित्सा शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन न करने पर व्यक्ति को हज परमिट नहीं दिया जाएगा.
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर हज किया जा सकता है?
नहीं, सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार किसी भी श्रेणी के विजिट वीज़ा पर हज करना प्रतिबंधित है. इसके लिए आधिकारिक हज परमिट लेना अनिवार्य है.
बिना परमिट के हज करने पर कितना जुर्माना देना होगा?
बिना परमिट के हज करने या प्रतिबंधित समय में मक्का में रहने पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है और व्यक्ति को डिपोर्ट भी किया जा सकता है.