सऊदी अरब में हज के नाम पर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। रियाद पुलिस ने एक यमनी नागरिक को सोशल मीडिया पर फर्जी हज विज्ञापन डालने और लोगों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस शख्स को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्का में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े में एक मिस्र के आदमी और औरत को गिरफ्तार किया गया है।
🚨: Dubai Police की बड़ी चेतावनी, वायरल वीडियो के चक्कर में जा सकती है जान, माता-पिता रखें नजर।
हज के लिए केवल सरकारी परमिट ही मान्य, फर्जी विज्ञापनों से बचें
सऊदी अरब के इंटीरियर मिनिस्ट्री और हज और उमराह मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि हज करने का केवल एक ही कानूनी तरीका है। लोग केवल सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त चैनलों के जरिए ही परमिट लें। इसके लिए Nusuk प्लेटफॉर्म या हज और उमराह मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर चलने वाले किसी भी लुभावने विज्ञापन या निजी एजेंट के झांसे में न आएं क्योंकि ये पूरी तरह अवैध हैं।
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना और क्या होगी सजा
बिना परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। नियमों के मुताबिक, बिना परमिट हज करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो प्रवासी (expats) इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अगले 10 साल तक उनके सऊदी अरब में आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी।
धोखाधड़ी की शिकायत कहाँ और कैसे करें
पब्लिक सिक्योरिटी ने सभी नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे हज नियमों का पालन करें। अगर किसी को किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नियम का उल्लंघन दिखे, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में रहने वाले लोग 911 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जबकि बाकी इलाकों के लोग 999 पर संपर्क करें। इसके अलावा, हज और उमराह मिनिस्ट्री का पिलग्रिम्स केयर सेंटर 1966 नंबर पर उपलब्ध है, जहाँ 11 से ज्यादा भाषाओं में मदद मिलती है। बाहर से कॉल करने के लिए 920002814 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हज परमिट लेने का सही और कानूनी तरीका क्या है?
हज परमिट केवल Nusuk प्लेटफॉर्म या सऊदी हज और उमराह मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही लिया जा सकता है। किसी भी निजी एजेंट या सोशल मीडिया विज्ञापन पर भरोसा न करें।
बिना परमिट हज करने पर प्रवासियों को क्या सजा मिल सकती है?
बिना परमिट हज करने पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब आने की एंट्री बैन कर दी जाएगी।
