मक्का में सुरक्षा पुलिस ने हज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन इंडोनेशियाई प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और उन्हें फर्जी हज सेवाएं देने का वादा कर रहे थे। यह मामला उन सभी प्रवासियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो बिना आधिकारिक कागजात के हज करने की कोशिश करते हैं या ऐसे विज्ञापनों के झांसे में आते हैं।

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हज धोखाधड़ी मामला और पुलिस की कार्रवाई

मक्का सिक्योरिटी पेट्रोल ने इस ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को पकड़ा है। जांच में पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में पैसे, कंप्यूटर उपकरण और जाली हज कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से दो लोग तो गिरफ्तारी के समय इंडोनेशियाई हज अधिकारियों की ड्रेस पहने हुए थे ताकि लोग उन पर आसानी से भरोसा कर लें। अब इन सभी के मामले को पब्लिक प्रॉसिक्यूशन को सौंप दिया गया है।

बिना परमिट हज करने पर मिलने वाली सजा

सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना वैध परमिट के हज करना कानूनी अपराध है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें भारी जुर्माना और सजा भुगतनी होगी। नियम इस प्रकार हैं:

  • जेल और जुर्माना: बिना परमिट हज करने वालों को 6 महीने तक की जेल और 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • देश निकाला: दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल तक दोबारा आने पर रोक रहेगी।
  • परिवहन कंपनियों पर कार्रवाई: बिना परमिट के लोगों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा और उनका वाहन भी जब्त किया जा सकता है।

सावधान रहने के तरीके और जरूरी नियम

सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सभी जायरीन से अपील की है कि वे अपने हज परमिट की जांच आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही करें। याद रखें कि टूरिस्ट वीज़ा, उमराह वीज़ा या वर्क वीज़ा पर हज करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल आधिकारिक हज परमिट ही मान्य है। अगर किसी को कोई गड़बड़ी दिखे, तो वे मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और राज्य के अन्य हिस्सों में 999 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या टूरिस्ट या वर्क वीज़ा पर हज किया जा सकता है

नहीं, सऊदी अरब के नियमों के अनुसार टूरिस्ट, उमराह या वर्क वीज़ा पर हज करना गैरकानूनी है। इसके लिए केवल आधिकारिक तौर पर जारी हज परमिट की ही जरूरत होती है।

बिना परमिट हज करने पर कितनी जुर्माना लग सकता है

बिना परमिट हज करने पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना, 6 महीने की जेल और 10 साल का री-एंट्री बैन लग सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com