सऊदी अरब में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर आई है। सरकार ने हज के दौरान पवित्र स्थलों पर गैस सिलिंडर के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। यह नियम सोमवार, 18 मई 2026 से लागू होगा ताकि आग लगने जैसी घटनाओं को रोका जा सके और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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गैस सिलिंडर ले जाने पर पाबंदी और नियम क्या हैं?

Directorate General of Civil Defense ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि मीना, मुज़दलिफ़ा और अराफ़ात जैसे पवित्र स्थलों पर किसी भी साइज़ या प्रकार के गैस सिलिंडर ले जाना मना है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए भी नहीं किया जा सकेगा। यह नियम यात्रियों के टेंट, सरकारी दफ़्तरों और सभी कैंपों पर समान रूप से लागू होगा और इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

नियम तोड़ने पर क्या होगी सज़ा और जुर्माना?

सुरक्षा टीमें और Civil Defense के लोग पवित्र स्थलों पर दिन-रात चेकिंग करेंगे। अगर किसी के पास गैस चूल्हा या सिलिंडर मिला, तो उसे तुरंत ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के ज़रिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 30,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह नया नियम कब से लागू होगा और ज़रूरी तारीखें क्या हैं?

यह पाबंदी सोमवार, 18 मई 2026 से शुरू होगी, जिसे ज़ु अल-हिज्जा महीने का पहला दिन माना गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 26 मई को अराफ़ात का दिन होगा और 27 मई 2026 को ईद-उल-अज़हा मनाई जाएगी। Ministry of Interior और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नियम को सख्ती से लागू करवाएंगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या हज कैंपों में छोटे गैस सिलिंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है?

नहीं, पवित्र स्थलों के अंदर किसी भी साइज़ या टाइप के गैस सिलिंडर को ले जाना और इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा?

नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन पर 30,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.