सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने हज यात्रा के लिए कर्मचारियों को छुट्टी देने के नए नियम जारी किए हैं। अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग सवेतन छुट्टी लेकर हज पर जा सकेंगे। यह नियम खासकर उन भारतीय और अन्य प्रवासी कर्मचारियों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं और अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करना चाहते हैं।

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हज छुट्टी के लिए क्या हैं नियम और पात्रता?

मंत्रालय के मुताबिक, सऊदी श्रम कानून के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी 10 से 15 दिनों की सवेतन छुट्टी के हकदार होंगे। इस छुट्टी में ईद अल-अधा का अवकाश भी शामिल रहेगा। लेकिन यह सुविधा पाने के लिए मंत्रालय ने कुछ शर्तें तय की हैं:

  • कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के साथ लगातार कम से कम दो साल तक काम किया हो।
  • यह छुट्टी पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार ही मिलेगी।
  • यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया है।

तारीखें और कंपनी के अधिकार क्या होंगे?

हज छुट्टी देने का अंतिम फैसला कंपनी के हाथ में होगा। नियोक्ता अपनी परिचालन जरूरतों और काम के दबाव को देखते हुए तय करेगा कि एक साल में कितने कर्मचारियों को यह छुट्टी दी जाए। तारीखों की बात करें तो साल 2025 के लिए आधिकारिक हज अवकाश 27 जून 2025 (धुल हिज्जा 9, 1446 एएच) से शुरू होकर 1 जुलाई 2025 (धुल हिज्जा 13, 1446 एएच) तक रहने की उम्मीद है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अप्रैल 2026 के लिए भी अपनी योजना तैयार की है ताकि तीर्थयात्रियों को मक्का और मदीना में बेहतर डिजिटल सेवा, स्वयंसेवी पहल और निजी बाल देखभाल केंद्र जैसी सुविधाएं मिल सकें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या हज की यह छुट्टी हर साल मिल सकती है?

नहीं, मंत्रालय के नियमों के अनुसार यह सवेतन छुट्टी कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार ही दी जाएगी और यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले हज नहीं किया है।

क्या हज छुट्टी के दौरान वेतन मिलेगा?

हाँ, यह एक सवेतन (Paid Leave) छुट्टी है जिसमें ईद अल-अधा की छुट्टियां भी शामिल होंगी, बशर्ते कर्मचारी ने कंपनी में कम से कम दो साल लगातार काम किया हो।