सऊदी अरब ने हज सीजन के दौरान होटलों और मेहमाननवाजी सुविधाओं के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सऊदी सरकार ने प्रवासियों के लिए नौकरी और प्रॉपर्टी खरीदने के नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले प्रवासियों और भारतीयों पर पड़ेगा।

हज सीजन में होटलों के लिए क्या हैं नए नियम और जुर्माना?

Ministry of Tourism ने 11 अप्रैल 2026 को मक्का और मदीना में मेहमाननवाजी सुविधाओं के लिए नए नियम जारी किए। इन नियमों का मकसद हाजियों को बेहतर सुविधाएं देना है। नियमों को तोड़ने पर 1,000 से लेकर 50,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। बार-बार गलती करने पर होटल को बंद किया जा सकता है या उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा।

बिजनेस का प्रकार जुर्माने का प्रतिशत
माइक्रो एंटरप्राइज 25%
छोटा बिजनेस 50%
मध्यम बिजनेस 75%
बड़ा बिजनेस 100%

नौकरी और रेजिडेंसी को लेकर प्रवासियों के लिए क्या बदला?

सऊदी सरकार ने Saudization के तहत चार बड़े पदों को सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए सुरक्षित कर दिया है। इनमें जनरल मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पद शामिल हैं। साथ ही, अकाउंटिंग के 44 प्रोफेशन में भी 70% तक सऊदी लोगों को रखने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए अब सात नए विकल्प दिए गए हैं, जिससे टैलेंटेड लोगों और निवेशकों को ज्यादा आजादी मिलेगी।

पद/डिग्री न्यूनतम मासिक वेतन
सेल्स और मार्केटिंग 5,500 रियाल
इंजीनियरिंग और टेक्निकल 8,000 रियाल
अकाउंटिंग (बैचलर डिग्री) 6,000 रियाल
अकाउंटिंग (डिप्लोमा) 4,500 रियाल

प्रवासियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के क्या नियम होंगे?

जनवरी 2026 से लागू हुए एक नए कानून के मुताबिक, अब विदेशी लोग सऊदी अरब के कुछ तय इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। हालांकि, मक्का और मदीना में धार्मिक महत्व की वजह से इस पर पाबंदी रहेगी। Saudi Human Rights Commission के मुताबिक, वहां 60 से ज्यादा देशों के 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं और सरकार उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.