सऊदी अरब सरकार ने हज 1447 AH के लिए बहुत कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना परमिट के हज करने की कोशिश करता है या किसी और को इसके लिए मदद करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। सऊदी आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने इस बारे में साफ चेतावनी जारी की है ताकि सुरक्षा और भीड़ को सही से संभाला जा सके। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो विज़िट वीज़ा का गलत इस्तेमाल करके हज करने की कोशिश करते हैं।

बिना परमिट हज और विज़िट वीज़ा पर क्या नियम हैं?

सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का विज़िट वीज़ा (Visit Visa) हज करने के लिए मान्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए विज़िट वीज़ा आवेदन करता है ताकि वह व्यक्ति बिना परमिट के हज कर सके या मक्का और पवित्र स्थलों में प्रवेश कर सके, तो आवेदन करने वाले पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना उन लोगों की संख्या के हिसाब से और बढ़ाया जाएगा जिनके लिए वीज़ा लिया गया था।

प्रवासियों और रेजिडेंट्स के लिए मक्का प्रवेश के नियम

सरकार ने “बिना परमिट हज नहीं” के नारे के साथ 13 अप्रैल 2026 से सख्त कदम उठाए हैं। मक्का में प्रवेश करने के लिए रेजिडेंट्स के पास आधिकारिक परमिट होना ज़रूरी है। केवल मक्का के इकामा धारक, हज परमिट वाले लोग या पवित्र स्थलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट वाले लोगों को ही छूट दी गई है। 18 अप्रैल 2026 से हज वीज़ा के अलावा किसी भी अन्य वीज़ा धारक को मक्का में रहने या वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म के ज़रिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक के लिए बंद कर दिया गया है। उमराह वीज़ा धारकों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 तय की गई थी।

जुर्माना और सजा की पूरी लिस्ट

नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:

उल्लंघन का प्रकार जुर्माना / सजा
बिना परमिट हज की कोशिश करने वाले व्यक्ति 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना
विज़िट वीज़ा धारकों को मक्का में रखने या मदद करने वाले 1,00,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना
अनधिकृत तीर्थयात्रियों को ट्रांसपोर्ट या आश्रय देने वाले 50,000 रियाल जुर्माना, 6 महीने जेल और डिपोर्टेशन
नियम तोड़ने वाले विदेशी निवासी (Expats) डिपोर्टेशन और 10 साल तक सऊदी अरब आने पर रोक

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि हज सीजन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए मेनिंगोकोकल वैक्सीन (Meningococcal vaccine) लगवाना अनिवार्य होगा। अगर किसी को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा जाए, तो मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और अन्य क्षेत्रों में 999 पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या विज़िट वीज़ा पर हज करना कानूनी है?

नहीं, सऊदी आंतरिक मंत्रालय के अनुसार किसी भी प्रकार का विज़िट वीज़ा हज करने के लिए मान्य नहीं है। ऐसा करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।

बिना परमिट हज करने वाले प्रवासियों को क्या सजा मिलेगी?

बिना परमिट हज की कोशिश करने वाले विदेशी प्रवासियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट (देश निकाला) कर दिया जाएगा और उन पर 10 साल तक दोबारा प्रवेश करने की रोक लगा दी जाएगी।

नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कहाँ करें?

मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर और सऊदी अरब के अन्य क्षेत्रों के लोग 999 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.