सऊदी अरब के Ministry of Interior ने हज के नियमों को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि सभी नागरिक, निवासी और हर तरह के वीज़ा धारक हज के नियमों का पालन करें। अगर कोई बिना परमिट के हज करने की कोशिश करेगा तो उसे भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह नियम खासतौर पर उन प्रवासियों के लिए बहुत जरूरी है जो सऊदी अरब में रह रहे हैं या वहां यात्रा कर रहे हैं।
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हज के लिए परमिट और मक्का में एंट्री के नियम क्या हैं?
सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि हज करने के लिए कानूनी परमिट होना अनिवार्य है। बिना परमिट के हज करना कानूनन अपराध माना जाएगा। मक्का में प्रवेश को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। निवासी लोगों को मक्का में एंट्री के लिए आधिकारिक परमिट की जरूरत होगी। केवल वही लोग बिना अलग परमिट के जा सकते हैं जिनके पास मक्का का रेजिडेंसी आईडी है, हज परमिट है या पवित्र स्थलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट है।
18 अप्रैल 2026 से उन सभी लोगों का मक्का में रुकना या वहां जाना मना है जिनके पास हज वीज़ा नहीं है। साथ ही, Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक के लिए रोक दिया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कितनी होगी पेनल्टी?
Ministry of Interior ने चेतावनी दी है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना, जेल और देश से निष्कासन जैसे कदम शामिल हैं। प्रवासियों के लिए यह और भी गंभीर है क्योंकि उन्हें भविष्य में सऊदी अरब आने से रोका जा सकता है।
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना और सजा |
|---|---|
| बिना परमिट हज करना | 20,000 सऊदी रियाल जुर्माना |
| बिना परमिट लोगों को ट्रांसपोर्ट करना | 50,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना, 6 महीने की जेल और गाड़ी की जब्ती |
| वीज़ा धारकों को हज के दौरान पनाह देना | 100,000 सऊदी रियाल जुर्माना |
| बिना परमिट हज करने वाले प्रवासी | डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल का री-एंट्री बैन |
| प्रवासी ट्रांसपोर्टर (बिना परमिट वालों को ढोना) | डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल का री-एंट्री बैन |
| नियम तोड़ने वालों के नाम | सरकार द्वारा सार्वजनिक किए जा सकते हैं |
स्वास्थ्य विभाग यानी Public Health Authority ने भी सलाह दी है कि सभी हाजी मेनिन्जाइटिस, मौसमी फ्लू और कोविड-19 के टीके जरूर लगवा लें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना हज परमिट के मक्का में एंट्री करने पर क्या होगा?
बिना परमिट के मक्का में एंट्री करने या हज करने पर 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। प्रवासियों के मामले में उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब आने पर पाबंदी रहेगी।
Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट कब तक बंद रहेंगे?
Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 (14 धुल-हिज्जा 1447 AH) तक के लिए निलंबित रखा गया है।