सऊदी अरब में हज के नियमों को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया है। हाल ही में बिना परमिट मक्का में घुसने की कोशिश कर रहे तीन मिस्रवासियों और उनकी मदद करने वाले एक सऊदी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने सुरक्षा चौकियों को चकमा देने के लिए घाटियों और पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया था।

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बिना परमिट हज करने पर क्या सजा मिलेगी?

Hajj Security Forces और Ministry of Interior ने स्पष्ट किया है कि बिना आधिकारिक परमिट के हज करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं:

  • बिना परमिट हज करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
  • अवैध यात्रियों को ले जाने और मदद करने वालों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा।
  • नियम तोड़ने वाले विदेशी निवासियों को डिपोर्ट किया जाएगा और उन पर 10 साल का बैन लगाया जाएगा जिससे वे दोबारा सऊदी नहीं आ सकेंगे।
  • कोर्ट के आदेश के बाद अवैध परिवहन में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है।

मक्का जाने के लिए क्या नियम लागू हैं?

हज 2026 की तारीख 25 से 30 मई के बीच तय की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ‘No Hajj Without a Permit’ अभियान चलाया है। इसके तहत धुल किदह की पहली तारीख से धुल हिज्जा की 14 तारीख तक बिना वैध परमिट के मक्का या पवित्र स्थलों में प्रवेश वर्जित है। यहाँ तक कि विजिट वीज़ा धारक भी बिना अनुमति के इन क्षेत्रों में नहीं रुक सकते। इन नियमों को लागू करने के लिए General Directorate of Public Security की टीमें तैनात हैं।

नियम उल्लंघन की शिकायत कहाँ करें?

सऊदी सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। इसके लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

  • मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी क्षेत्रों के लोग 911 पर कॉल कर सकते हैं।
  • राज्य के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग 999 नंबर पर सूचना दे सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट हज करने वालों पर कितना जुर्माना है?

बिना परमिट हज करने वाले व्यक्ति पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है और विदेशी निवासियों को डिपोर्ट कर 10 साल तक के लिए सऊदी अरब में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अवैध यात्रियों को ले जाने वाले ड्राइवर को क्या सजा होगी?

अवैध रूप से हज यात्रियों को ले जाने वाले व्यक्तियों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गाड़ी जब्त की जा सकती है।