सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंत्रालय ने 4 प्रवासियों और 3 सऊदी नागरिकों पर प्रशासनिक फैसले सुनाए हैं, जिन्होंने बिना परमिट के 13 लोगों को हज के लिए पहुंचाया था। यह कार्रवाई हज सीजन 1447H के दौरान चलाए जा रहे निगरानी अभियानों का हिस्सा है।

बिना परमिट हज कराने और करने वालों पर क्या जुर्माना लगेगा?

  • परिवहन करने वाले और मददगार: बिना परमिट हज कराने वालों और इसमें मदद करने वालों पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी होगी।
  • बिना परमिट हज करने वाले: जो लोग बिना परमिट के हज करते हुए या कोशिश करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • प्रवासी उल्लंघनकर्ता: नियमों को तोड़ने वाले प्रवासियों को सजा पूरी होने के बाद देश से डिपोर्ट किया जाएगा। उन्हें अगले 10 साल तक सऊदी अरब में आने की अनुमति नहीं होगी।
  • अन्य सख्त कदम: परिवहन में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को कानूनी तौर पर जब्त किया जाएगा और दोषियों के नाम सार्वजनिक करके उनकी किरकिरी की जाएगी।

नियमों की समय सीमा और शिकायत कैसे करें?

सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना परमिट के हज की कोई अनुमति नहीं है। ये सख्त नियम ज़ुल-कादा की पहली तारीख से शुरू होकर ज़ुल-हिज्जा की 14 तारीख तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने नागरिकों और प्रवासियों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि हज यात्रियों की सुरक्षा और शांति बनी रहे।

अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जानकारी मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी क्षेत्रों में 911 पर और अन्य सभी क्षेत्रों में 999 पर कॉल करके दी जा सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट हज कराने वालों के लिए क्या सजा है?

बिना परमिट हज कराने वालों और इसमें मदद करने वालों पर 1,00,000 रियाल तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।

क्या प्रवासियों को देश से निकाला जाएगा?

हाँ, नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों को सजा पूरी करने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब आने पर रोक रहेगी।