सऊदी अरब ने साल 2026 के हज सीजन (1447 AH) के लिए बहुत कड़े नियम जारी किए हैं। अगर कोई प्रवासी बिना आधिकारिक परमिट के हज करने की कोशिश करेगा, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा और देश से बाहर निकाला जा सकता है। यह जानकारी सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दी है, जिससे वहां रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों पर बड़ा असर पड़ेगा।

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बिना परमिट हज करने और वीजा उल्लंघन पर कितनी सज़ा मिलेगी?

सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक, जो प्रवासी बिना आधिकारिक परमिट के हज करेंगे, उन पर 20,000 सऊदी रियाल (करीब 5,300 डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब में आने की एंट्री बैन होगी। जो लोग हज सीजन के दौरान अपने वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी रुकेंगे, उन्हें 6 महीने तक की जेल, 50,000 रियाल जुर्माना और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है।

मक्का में एंट्री और उमराह परमिट के नए नियम क्या हैं?

सिक्योरिटी फोर्स 19 अप्रैल 2026 (1 धुल कादा) से मक्का में एंट्री पर पाबंदी लागू करेंगे। यह पाबंदी 4 जून 2026 तक रहेगी। इस दौरान विजिट वीजा वाले लोग बिना हज परमिट के मक्का या पवित्र स्थलों पर नहीं जा सकेंगे, ऐसा करने पर 20,000 रियाल जुर्माना लगेगा। साथ ही, नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक बंद रहेगा।

मदद करने वालों और कंपनियों के लिए क्या सजा है?

सिर्फ हज करने वाले ही नहीं, बल्कि उनकी मदद करने वाले लोगों और कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति अवैध रूप से हज करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रहने की जगह या विजिट वीजा दिलाने में मदद करता है, तो उस पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगेगा। प्रशासन उन गाड़ियों को भी जब्त कर सकता है जिनका इस्तेमाल अवैध रूप से लोगों को मक्का ले जाने के लिए किया गया। इसके अलावा, हज 2026 के लिए मेनिनजोगेकोकल मेनिनजाइटिस (meningococcal meningitis) वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट हज करने पर क्या जुर्माना है?

बिना परमिट हज करने वाले प्रवासियों पर 20,000 सऊदी रियाल जुर्माना लगाया जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब में आने की मनाही होगी।

क्या विजिट वीजा पर मक्का जा सकते हैं?

19 अप्रैल से 4 जून 2026 के बीच बिना हज परमिट के मक्का या पवित्र स्थलों में जाना या रुकना मना है, उल्लंघन करने पर 20,000 रियाल जुर्माना लगेगा।