सऊदी अरब की Transport General Authority (TGA) ने मक्का और पवित्र स्थलों पर जाने वालों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अब बिना परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों और उन्हें ले जाने वाले ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगेगा। यह फैसला भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है ताकि हज के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।
बिना परमिट मक्का जाने पर क्या नियम और जुर्माना है?
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास आधिकारिक हज परमिट नहीं है, वे मक्का नहीं जा सकेंगे। इसमें सभी तरह के विजिट वीज़ा धारक भी शामिल हैं। केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास हज परमिट है या जो काम और रहने के मकसद से मक्का के निवासी हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निम्नलिखित कार्रवाई होगी:
- व्यक्तिगत जुर्माना: बिना परमिट हज करने वालों पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
- डिपोर्टेशन: विदेशी नागरिक और ओवरस्टे करने वाले लोग अगर बिना परमिट हज करते पकड़े गए, तो उन्हें देश से निकाला जाएगा।
- एंट्री बैन: सजा काटने के बाद ऐसे लोगों के सऊदी अरब दोबारा आने पर 10 साल की रोक लगा दी जाएगी।
- समय सीमा: यह पाबंदी 14 धुल हिज्जा, यानी 31 मई तक लागू रहेगी।
ट्रांसपोर्ट कंपनियों और ड्राइवरों के लिए क्या चेतावनी है?
Transport General Authority (TGA) ने सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों और निजी ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वालों को मक्का या पवित्र स्थलों पर न ले जाएं। अगर कोई ड्राइवर या कंपनी बिना परमिट वाले व्यक्ति को ले जाते हुए पकड़ी गई, तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी:
- भारी जुर्माना: प्रत्येक उल्लंघनकर्ता को ले जाने पर ड्राइवर या कंपनी पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगेगा।
- दोबारा गलती: अगर यही गलती दोबारा की गई, तो जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी जाएगी।
- गाड़ी की ज़ब्ती: अदालत के आदेश के बाद उस वाहन को ज़ब्त किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल नियमों को तोड़ने के लिए किया गया था।
- मदद करने वालों पर कार्रवाई: जो लोग दूसरों को हज के लिए विजिट वीज़ा दिलाने या उन्हें शरण देने में मदद करेंगे, उन पर भी 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगेगा।
मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर और अन्य क्षेत्रों के लोग 999 पर कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं।