सऊदी अरब में हज नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। मक्का में बिना परमिट के लोगों को ले जाने के आरोप में एक म्यांमार नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना और देश से बाहर निकाले जाने जैसी सख्त सजा भुगतनी होगी।
हज नियमों के उल्लंघन पर कितना लगेगा जुर्माना?
Ministry of Interior ने नियमों के उल्लंघन पर बहुत भारी जुर्माने का ऐलान किया है। इसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
- जो लोग विजिट वीज़ा धारकों को 19 अप्रैल से 31 मई के बीच मक्का या पवित्र स्थलों पर ले जाएंगे, उन पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
- बिना परमिट के हज करने या कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
- विजिट वीज़ा धारक अगर इस दौरान मक्का में प्रवेश करते हैं या वहां रुकते हैं, तो उन्हें भी इसी जुर्माने का सामना करना होगा।
- अगर उल्लंघन करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्ट करने वाले पर जुर्माना और भी बढ़ाया जा सकता है।
नियम तोड़ने वालों को और क्या सजा मिल सकती है?
सिर्फ जुर्माना ही नहीं, सरकार ने अन्य सख्त कदम भी उठाने का फैसला किया है। गैर-सऊदी नागरिक और ओवरस्टे करने वाले लोग अगर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें अगले 10 साल तक सऊदी अरब में दोबारा आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अगर वाहन मालिक की मिलीभगत साबित होती है, तो प्रशासन उस गाड़ी को जब्त भी कर सकता है।
मक्का में प्रवेश और उमराह वीज़ा के नियम क्या हैं?
प्रशासन ने मक्का में प्रवेश को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है जिसे सभी प्रवासियों को समझना चाहिए:
- 13 अप्रैल 2026 से मक्का में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास आधिकारिक हज परमिट, मक्का का रेजिडेंसी पेपर या पवित्र स्थलों पर काम करने का आधिकारिक वर्क परमिट है।
- उमराह वीज़ा धारकों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 तय की गई थी।
- Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक के लिए बंद कर दिया गया है।
Ministry of Interior ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें। किसी भी उल्लंघन की सूचना देने के लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर और अन्य क्षेत्रों के लोग 999 पर कॉल कर सकते हैं।