सऊदी अरब में हज के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अगर कोई नागरिक या निवासी बिना परमिट के हज यात्रियों को अपनी गाड़ी में ले जाता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। Ministry of Interior ने इस बारे में साफ चेतावनी जारी की है ताकि हज यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे।

👉: Saudi Arabia and Japan: सऊदी अरब और जापान के बीच बढ़ी नजदीकियां, ऊर्जा और सुरक्षा पर हुई बड़ी बात

हज नियमों के उल्लंघन पर क्या होगी सजा?

Ministry of Interior ने साफ किया है कि बिना परमिट हज यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह नियम सऊदी नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों (Expats) दोनों पर लागू होगा। इसमें निम्नलिखित सजाएं शामिल हैं:

  • जुर्माना: 50,000 सऊदी रियाल तक का आर्थिक दंड।
  • जेल: 6 महीने तक की कैद।
  • गाड़ी की जब्ती: कोर्ट के फैसले के बाद उल्लंघन में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त किया जा सकता है।
  • डिपोर्टेशन: अगर गलती करने वाला विदेशी निवासी है, तो सजा पूरी होने के बाद उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और दोबारा आने पर पाबंदी लगाई जाएगी।

विजिट वीज़ा धारकों को ले जाने पर कितना जुर्माना?

General Authority for Transport और गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। अगर कोई व्यक्ति विजिट वीज़ा धारकों को हज करने के इरादे से मक्का या पवित्र स्थलों पर ले जाता है, तो जुर्माना और भी ज़्यादा होगा। ऐसे मामलों में 100,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो ऐसे वीज़ा बनवाने में मदद करते हैं या इन लोगों को रहने की जगह देते हैं।

यह नियम कब तक लागू रहेंगे और शिकायत कहाँ करें?

ये नियम हज सीजन 1447 H के लिए प्रभावी रहेंगे, जो लगभग 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक लागू होंगे। सरकार ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर और बाकी जगहों के लोग 999 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिना परमिट हज यात्रियों को ले जाने पर कितना जुर्माना लगेगा?

इसके लिए 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया के बाद गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।

विजिट वीज़ा वालों को हज कराने पर क्या नियम हैं?

विजिट वीज़ा धारकों को हज के लिए मक्का ले जाने वालों या उनकी मदद करने वालों पर 100,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।