Saudi Arabia Hajj Rules: सऊदी सरकार का बड़ा ऐलान, हज के लिए सिर्फ हज वीजा होगा मान्य, अन्य वीजा वालों पर लगेगा भारी जुर्माना
सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने हज यात्रा को लेकर नए और सख्त नियम जारी किए हैं. अब दुनिया भर से आने वाले जायरीन सिर्फ हज वीजा के जरिए ही हज कर सकेंगे. टूरिस्ट या उमराह वीजा पर हज करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. यह नियम उन सभी प्रवासियों और विदेशियों के लिए है जो सऊदी अरब से बाहर रहते हैं.
किसे मिलेगा हज करने का मौका और कौन से वीजा मान्य नहीं हैं?
मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए सिर्फ हज वीजा ही आधिकारिक तौर पर मान्य होगा. अगर आपके पास विजिट वीजा, ट्रांजिट वीजा, उमराह वीजा या टूरिस्ट वीजा है, तो आप हज नहीं कर सकते. सऊदी के अंदर रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों को Nusuk एप्लीकेशन के जरिए अपना परमिट लेना होगा. बुकिंग के लिए सिर्फ सरकारी और मान्यता प्राप्त चैनलों का ही इस्तेमाल करें और किसी भी अनधिकृत एजेंट से बचें.
नियम तोड़ने पर क्या होगी सज़ा और मक्का में एंट्री के क्या नियम हैं?
नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने भारी जुर्माना और सजा तय की है. 29 अप्रैल 2025 से मक्का शहर में सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके पास हज वीजा या आधिकारिक वर्क परमिट होगा. होटल और आवास केंद्रों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना परमिट वाले लोगों को जगह न दें.
| उल्लंघन का प्रकार | संभावित सजा या जुर्माना |
|---|---|
| बिना परमिट हज करना | 50,000 रियाल तक का जुर्माना |
| वीजा की समय सीमा समाप्त होना | 6 महीने तक जेल और डिपोर्टेशन |
| नियम तोड़ने वालों की मदद करना | सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना |
उमराह वीजा धारकों और घरेलू जायरीनों के लिए क्या अपडेट है?
उमराह वीजा रखने वालों को 18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना होगा, वरना उन्हें जुर्माना और जेल का सामना करना पड़ेगा. वहीं, सऊदी में रहने वाले उन प्रवासियों और नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन का दूसरा चरण 18 अप्रैल से शुरू होगा जिन्होंने पिछले पांच साल में हज किया है. यह पूरी प्रक्रिया Nusuk ऐप के माध्यम से पूरी की जाएगी. उमराह यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की तारीख तय करें और फ्लाइट से चार घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचें.




