सऊदी अरब जाने वाले और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साफ़ कर दिया है कि किसी भी तरह के विजिट वीज़ा पर आने वाले लोग हज नहीं कर पाएंगे। 1447H सीजन के लिए हज करने वाले हर व्यक्ति के पास आधिकारिक हज परमिट होना अनिवार्य है। बिना परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
हज 1447H के लिए नए नियम और ज़रूरी तारीखें
सऊदी सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सख्त तारीखें तय की हैं, जिन्हें सभी को ध्यान में रखना चाहिए:
- 13 अप्रैल 2026: इस तारीख से मक्का में प्रवेश के लिए आधिकारिक परमिट लेना ज़रूरी कर दिया गया था। सिर्फ मक्का रेजिडेंसी, हज परमिट या पवित्र स्थलों के वर्क परमिट वाले लोग ही जा सकेंगे।
- 18 अप्रैल 2026: उमराह वीज़ा पर आए लोगों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख थी।
- 18 अप्रैल से 31 मई 2026: नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म के ज़रिए उमराह परमिट जारी करना पूरी तरह बंद रहेगा।
- प्रतिबंध अवधि: 1 धुल-किदा से 14 धुल-हिज्जा (लगभग 23 अप्रैल से 4 जून 2026) तक विजिट वीज़ा धारकों का मक्का या पवित्र स्थलों में रहना या जाना सख्त मना है।
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और क्या होगी सजा
सऊदी सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना / सजा |
|---|---|
| बिना परमिट या विजिट वीज़ा पर हज करना | 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना |
| नियम तोड़ने में मदद करने वाले (Facilitators) | 1,00,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना |
| अवैध रूप से घुसने वाले या वीज़ा ओवरस्टे करने वाले | डिपोर्टेशन और 10 साल का बैन |
| परिवहन वाहन (गाड़ियाँ) | वाहन ज़ब्त किया जा सकता है |
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें। किसी भी उल्लंघन की शिकायत मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और अन्य क्षेत्रों में 999 पर कॉल करके की जा सकती है।
सऊदी में रहने वाले प्रवासियों (Expats) के लिए गाइडलाइन
जो प्रवासी सऊदी अरब में वैध इकामा (Iqama) लेकर रह रहे हैं, वे घरेलू तीर्थयात्रियों के रूप में हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:
- रजिस्ट्रेशन केवल नुसुक (Nusuk) ऐप और वेबसाइट के ज़रिए ही किया जा सकता है।
- उन प्रवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका इकामा कम से कम एक साल पहले जारी हुआ हो।
- आवेदक की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या विजिट वीज़ा पर हज किया जा सकता है
नहीं, सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साफ़ किया है कि किसी भी तरह के विजिट वीज़ा पर हज करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए आधिकारिक हज परमिट होना ज़रूरी है।
इकामा धारक प्रवासी हज के लिए कैसे अप्लाई करें
इकामा धारक लोग नुसुक (Nusuk) ऐप या वेबसाइट के माध्यम से घरेलू तीर्थयात्री के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते उनका इकामा एक साल पुराना हो।