Saudi Arabia New Law: हज के दौरान विज़िट वीज़ा वालों को मक्का ले जाने पर लगेगा 1 लाख रियाल जुर्माना, गाड़ियां भी होंगी ज़ब्त

सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय (MOI) ने हज सीजन को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी प्रकार के विज़िट वीज़ा धारक को मक्का या पवित्र स्थलों पर ले जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह नियम 20 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और 30 मई 2026 तक जारी रहेगा।

जुर्माना और कानूनी कार्रवाई क्या होगी?

  • विज़िट वीज़ा धारकों को मक्का ले जाने वाले व्यक्ति पर 1,00,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा।
  • जुर्माने के साथ-साथ उस वाहन को भी कानूनी रूप से ज़ब्त कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया।
  • बिना परमिट के हज करने या कोशिश करने वालों पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • नियम तोड़ने वाले निवासियों और वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद रुकने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा और उन पर 10 साल तक सऊदी आने की रोक रहेगी।

वीज़ा और परमिट से जुड़ी ज़रूरी बातें

मंत्रालय ने साफ़ किया है कि किसी भी तरह का विज़िट वीज़ा हज करने की अनुमति नहीं देता है। उमराह यात्रियों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 थी। साथ ही, 1 धुल-किदाह से 14 धुल-हिज्जा तक Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम रोक दिया गया है।

उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करें?

सरकार ने आम लोगों और प्रवासियों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर कॉल कर सकते हैं। किंगडम के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग 999 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।