सऊदी अरब की पब्लिक सिक्योरिटी और गृह मंत्रालय ने हज 2026 के लिए बहुत सख्त नियम जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना आधिकारिक परमिट के हज करने की कोशिश करेगा, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी के लिए है, चाहे वह सऊदी का निवासी हो या किसी विजिट वीजा पर आया हो। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

बिना परमिट हज करने पर कितना जुर्माना और क्या होगी सजा

सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के मुताबिक, बिना परमिट के हज करने या कोशिश करने वाले व्यक्ति पर 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम 1 धुल-किदा से शुरू होकर 14 धुल-हिज्जा तक लागू रहेगा। हज 2026 के लिए यह समय लगभग 18 मई से 31 मई के बीच रहेगा।

  • विजिट वीजा धारक: सभी तरह के विजिट वीजा वाले लोग अगर बिना परमिट मक्का या पवित्र स्थलों में घुसेंगे, तो उन पर भी यही जुर्माना लगेगा।
  • देपोर्टेशन: नियम तोड़ने वाले प्रवासियों और अवैध रूप से रहने वालों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा।
  • बैन: ऐसे लोगों पर सऊदी अरब में दोबारा आने के लिए 10 साल का बैन लगाया जाएगा।

परिवहन करने वालों और मदद करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई

सरकार ने उन लोगों और कंपनियों पर भी कड़ी नजर रखी है जो बिना परमिट वाले लोगों को हज कराने में मदद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी को मक्का या पवित्र स्थलों तक पहुँचाने, उन्हें जगह देने या छिपाने में मदद करती है, तो उन पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

नियमों के मुताबिक, अगर किसी गाड़ी का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया है, तो कोर्ट के आदेश पर उस गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। हाल ही में 14 मई 2026 को गृह मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुछ सऊदी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी और अन्य देशों के प्रवासियों को बिना परमिट के मक्का ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

हज परमिट और सुरक्षा के जरूरी नियम

प्रशासन ने बताया है कि हज के लिए केवल Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाला आधिकारिक परमिट ही मान्य होगा। उमराह वीजा या टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल हज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। भीड़ को कंट्रोल करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए मक्का शहर के सभी रास्तों और प्रवेश द्वारों पर कड़ी चेकिंग की जाएगी। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो इसकी शिकायत मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और अन्य इलाकों में 999 पर की जा सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या विजिट वीजा पर हज किया जा सकता है

नहीं, विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर हज करना मना है। इसके लिए Nusuk प्लेटफॉर्म से आधिकारिक हज परमिट लेना जरूरी है, वरना 20,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है।

बिना परमिट हज करने वाले प्रवासियों को क्या सजा मिलेगी

जुर्माने के साथ-साथ ऐसे प्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उन्हें अगले 10 साल तक सऊदी अरब में आने की अनुमति नहीं होगी।