सऊदी अरब में भारी वाहन आयात करने वालों के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है. सरकार ने साफ़ कर दिया है कि 3.5 टन से ज़्यादा वज़न वाले ट्रकों के लिए 5 साल की उम्र की सीमा बरकरार रहेगी. यह नियम उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस से जुड़े हैं और विदेशों से ट्रक मंगाते हैं.
आयात के लिए कड़े नियम
Transport General Authority (TGA) के मुताबिक, यह नियम 5 मई 2022 से लागू है. इसके तहत किसी भी भारी ट्रक, जैसे कि टग, ट्रेलर या सेमी-ट्रेलर को आयात करने के लिए उसकी निर्माण तिथि से 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. ट्रक की उम्र की गिनती उसके उत्पादन वर्ष के 1 जनवरी से की जाती है.
पर्यावरण और खर्च पर फोकस
सरकार ने यह कदम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया है. अधिकारियों का कहना है कि इससे कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम होगा. साथ ही, इससे ईंधन की खपत घटेगी और ट्रकों के रखरखाव और चलाने का खर्च भी कम होगा.
ज़रूरी सर्टिफिकेट और चेकिंग
इन नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) की है. आयात किए जाने वाले वाहनों को सऊदी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना ज़रूरी है. साथ ही, उन्हें Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) से एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी लेना होगा.
पुराने ट्रकों के लिए अस्थायी छूट
TGA ने मार्च 2026 में एक अलग ऐलान किया था, जिसमें कुछ माल ढोने वाले ट्रकों के चलने की समय सीमा को अस्थायी तौर पर बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है. यह छूट केवल 25 सितंबर 2026 तक के लिए है, ताकि सप्लाई चेन और GCC देशों के बीच व्यापार में आसानी हो सके. यह नियम केवल पहले से मौजूद ट्रकों के लिए है, नए ट्रक आयात करने की 5 साल वाली सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
