Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, दूसरे देशों की गाड़ियों के लिए 90 दिन की सीमा तय.

Sushma Kumari23 August 20263 min read56 viewsSaudi
Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, दूसरे देशों की गाड़ियों के लिए 90 दिन की सीमा तय.

सऊदी अरब ने दूसरे गल्फ देशों यानी GCC देशों में रजिस्टर्ड गाड़ियों को लेकर एक नया और कड़ा नियम बना दिया है। इस नए नियम के तहत अब कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो किसी दूसरे गल्फ देश में रजिस्टर्ड है, वह सऊदी अरब की सीमा के अंदर एक साल यानी 365 दिनों में केवल 90 दिन ही रुक सकती है। जकात, टैक्स और कस्टम्स अथॉरिटी यानी ZATCA के गवर्नर सुहैल अबांमी ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इन नए कार्यकारी नियमों को मंजूरी दी है और यह नियम आने वाली 26 अगस्त 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। जो लोग भारत या अन्य देशों से गल्फ देशों में रहते हैं और अपनी गाड़ियों से सऊदी आते-जाते हैं, उनके लिए यह नियम बहुत जरूरी है।

गाड़ियों के प्रवेश और ग्रेस पीरियड के नियम

यह 90 दिनों की अनुमति लगातार या रुक-रुक कर, दोनों तरह से हो सकती है और इसकी गिनती गाड़ी के कस्टम पोर्ट से देश के अंदर दाखिल होने के दिन से शुरू होती है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि जो गाड़ियां इस नियम के लागू होने की तारीख से पहले ही देश के अंदर मौजूद हैं, उन्हें 26 अगस्त 2026 से लेकर 23 नवंबर 2026 तक कुल 90 दिनों का एक विशेष ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि वे अपने कागजात और स्टेटस को ठीक कर सकें। गाड़ी के मालिकों या जिन लोगों को गाड़ी चलाने की आधिकारिक अनुमति मिली है, वे इस तय समय सीमा के अंदर ही अपनी गाड़ी के कागजात को नियम के मुताबिक बना लें ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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एब्सहर प्लेटफॉर्म के जरिए मिलेगा एक्सटेंशन

गाड़ी के मालिकों या ऑथराइज्ड ड्राइवरों के पास यह सहूलियत होगी कि वे शुरुआती 90 दिन पूरे होने से पहले Absher प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन आवेदन करके अपनी गाड़ी की अवधि को एक बार के लिए अधिकतम 30 और दिनों तक बढ़ा सकते हैं। यह नियम उन सभी प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होता है जो किसी भी गल्फ देश में रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें किसी सऊदी नागरिक, वहां रहने वाले प्रवासी यानी रेजिडेंट, या प्रीमियम रेजिडेंसी धारक ने अपने नाम पर रजिस्टर कराया है या फिर ड्राइव करने की आधिकारिक अनुमति ली है। हालांकि, इस नियम में एक बड़ा फायदा यह दिया गया है कि जो गाड़ियां किसी लाइसेंस प्राप्त गल्फ रेंटल कंपनियों से किराए पर ली गई हैं, उन्हें इस 90 दिन की लिमिट से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

इस नए कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी ZATCA और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक को सौंपी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति तय समय सीमा के बाद भी अपनी गाड़ी को सऊदी अरब में रखता है और नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर SR1,000 से SR2,000 यानी एक हजार से दो हजार रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, नियमों को न मानने वाली गाड़ियों को जब्त भी किया जा सकता है और गाड़ी के मालिक या चलाने वाले को टोइंग, जब्ती और अन्य सभी प्रशासनिक खर्च खुद ही भरने होंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी प्रवासी और नागरिक समय रहते इन नियमों का पूरा पालन करें।

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