Saudi Arabia में रहने वाले लोगों के लिए इंश्योरेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। अब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट करती है, तो उन्हें तुरंत बताना होगा कि ऐसा क्यों किया गया। कानूनी एक्सपर्ट के मुताबिक, यह काम अब मात्र एक घंटे के भीतर करना होगा।

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क्लेम रिजेक्शन का नया नियम

कानूनी विशेषज्ञ Abdul Majeed Al Moussa ने बताया कि नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे आवेदन मिलने के एक घंटे के अंदर रिजेक्शन का कारण स्पष्ट करें। यह जानकारी 13 जून 2026 को सामने आई। इस नियम का सीधा फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें अपने क्लेम रिजेक्ट होने पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।

इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहे अन्य बदलाव

सऊदी अरब में अब Insurance Authority इस पूरे सेक्टर की देखरेख और लाइसेंसिंग का काम संभाल रही है। साल 2026 में इस सेक्टर में कई बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि आम लोगों के क्लेम जल्दी सेटल हों, इसलिए एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें क्लेम प्रोसेस करने के समय को 15 दिनों से घटाकर केवल 5 वर्किंग डेज करने की बात कही गई है।

कंपनियों के लिए सख्त हुए नियम

सिर्फ ग्राहकों को ही फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि कंपनियों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। अब लाइसेंस मिलने की शर्तें सख्त होंगी और कंपनियों को अपनी न्यूनतम पूंजी बढ़ानी होगी। इसके अलावा, जनवरी 2027 से Risk-Based Capital (RBC) मॉडल को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिसकी तैयारी 2026 से ही शुरू हो चुकी है। इन सभी कदमों का मकसद डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाना और कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाना है।