सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स (Jawazat) ने इकामा (Residency Permit) रिन्यूअल फीस को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू कामगारों (Domestic Workers) के लिए रेसिडेंस फीस को किस्तों में बांटने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि घरेलू कर्मचारियों को अपने इकामा के रिन्यूअल के लिए पूरे साल की फीस एक साथ जमा करनी होगी, जबकि अन्य सेक्टर के कर्मचारियों को तिमाही भुगतान का विकल्प मिलता है।

घरेलू कामगारों के लिए क्या है नियम?

सऊदी अरब में सामान्य तौर पर कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट और इकामा फीस को तीन महीने (तिमाही) के आधार पर भरने की सुविधा दी गई है। इससे कंपनियों और कामगारों पर एक साथ आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। हालांकि, Jawazat ने Absher प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुष्टि की है कि यह ‘स्प्लिटिंग सर्विस’ (Splitting Service) घरेलू कामगारों पर लागू नहीं होती है।

घरेलू कामगारों की श्रेणी में हाउस ड्राइवर, घर में काम करने वाले हेल्पर और अन्य डोमेस्टिक स्टाफ आते हैं। इन लोगों का इकामा रिन्यू करते समय स्पॉन्सर को पूरे 12 महीने की फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। यह नियम पहले से चला आ रहा है और इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रिन्यूअल के लिए जरूरी शर्तें और फीस

घरेलू कामगारों के लिए इकामा रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो सिस्टम रिन्यूअल स्वीकार नहीं करेगा। कामगार का पासपोर्ट रिन्यूअल के समय वैलिड होना चाहिए और उस पर कोई ‘एब्सेंट फ्रॉम वर्क’ (Absentee) का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

  • घरेलू कामगार की सालाना इकामा फीस लगभग 650 रियाल है, जिसे एकमुश्त देना होगा।
  • कामगार या एम्प्लॉयर के नाम पर कोई ट्रैफिक चालान बकाया नहीं होना चाहिए।
  • सिस्टम में कामगार का फिंगरप्रिंट और फोटो का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
  • फीस का भुगतान Absher या Muqeem प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है।
Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.