सऊदी सेंट्रल बैंक (SAMA) ने सऊदी अरब में लीज पर ली गई उन गाड़ियों के लिए नए नियम जारी किए हैं जो एक्सीडेंट में पूरी तरह खराब हो जाती हैं। SAMA ने देश के सभी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे Taqeem से मान्यता प्राप्त फर्मों की रिपोर्ट के बिना कोई फैसला न लें। इस फैसले से सऊदी में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लीज पर गाड़ी लेकर चलाते हैं।

🗞️: Dubai Tourism Update: क्षेत्रीय तनाव के बीच दुबई का बड़ा फैसला, यात्रियों और टूरिस्ट्स के लिए जारी हुआ नया अपडेट.

लीज पर ली गई गाड़ियों के लिए SAMA ने क्या निर्देश जारी किए हैं?

सऊदी सेंट्रल बैंक (SAMA) के नए सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई लीज वाली गाड़ी किसी हादसे का शिकार होती है और उसे पूरी तरह से खराब (Total Economic Loss) घोषित करना पड़ता है, तो इसके लिए Saudi Authority for Accredited Valuers (Taqeem) द्वारा लाइसेंस प्राप्त मूल्यांकन फर्मों की रिपोर्ट को जांचना बेहद जरूरी होगा। बैंक या फाइनेंस कंपनी बिना इस रिपोर्ट की जांच किए गाड़ी को टोटल लॉस घोषित नहीं कर सकती है। इसके साथ ही, फाइनेंस कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक गाड़ी का इस्तेमाल करने की स्थिति में है या नहीं, और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे।

हादसे के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और किराए का क्या है नया नियम?

सऊदी अरब के फाइनेंशियल लीजिंग कानून के आर्टिकल 22 के तहत, अगर लीज पर ली गई गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, तो लीज कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म माना जाएगा। यदि गाड़ी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होती है और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तथा मालिक उसे उचित समय में ठीक या रिप्लेस नहीं करता है, तो ग्राहक के पास कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार होगा।

  • गाड़ी की मरम्मत की अवधि के दौरान ग्राहक को कोई किराया नहीं देना होगा, जब तक कि उसे कोई दूसरी गाड़ी न मिल जाए।
  • यदि सरकारी अधिकारी किसी ऐसे कारण से गाड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं जो ग्राहक की गलती नहीं है, तो किराया तुरंत माफ कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा।

सऊदी अरब में प्रवासियों के लिए नौकरी और सैलरी के बदले नियम

सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सऊदी सरकार ने चार बड़े पदों पर प्रवासियों के काम करने पर रोक लगा दी है। अब इन पदों पर केवल सऊदी नागरिकों को ही नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही न्यूनतम सैलरी के नए नियम भी तय किए गए हैं जिससे भारतीय प्रवासियों की नौकरियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

नीचे दी गई तालिका में नए नौकरी नियमों और सैलरी की जानकारी दी गई है:

विवरण नियम और सैलरी सीमा
प्रतिबंधित पद जनरल मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और प्रोक्योरमेंट मैनेजर
सेल्स/मार्केटिंग न्यूनतम सैलरी कम से कम SAR 5,500 प्रति महीना
इंजीनियरिंग/टेक्निकल न्यूनतम सैलरी कम से कम SAR 8,000 प्रति महीना
साउदीकरण कोटा (Saudization) मार्केटिंग और सेल्स टीम में 60% सऊदी नागरिक होना अनिवार्य (यदि कंपनी में 3 या अधिक कर्मचारी हैं)

इसके अलावा, प्रवासियों के लिए अब एब्सहर (Absher) और मुकीम (Muqeem) प्लेटफॉर्म के जरिए देश से बाहर रहते हुए भी रेजिडेंट आईडी (Iqama) को रिन्यू करने और एग्जिट/री-एंट्री वीजा को ऑनलाइन बढ़ाने की सुविधा दी गई है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी में लीज की गाड़ी एक्सीडेंट होने पर क्या किराया देना होगा?

नए नियमों के अनुसार, यदि गाड़ी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है और चलने लायक नहीं है, तो मरम्मत की पूरी अवधि के दौरान ग्राहक को कोई किराया नहीं देना होगा, जब तक कि कंपनी उसे विकल्प के तौर पर दूसरी गाड़ी न दे दे।

क्या सऊदी अरब से बाहर रहकर भी इकामा रिन्यू किया जा सकता है?

हां, नए नियमों के तहत अब सऊदी अरब से बाहर रहने वाले प्रवासी और उनके परिवार के लोग ऑनलाइन एब्सहर (Absher) और मुकीम (Muqeem) प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी रेजिडेंट आईडी (Iqama) और एग्जिट/री-एंट्री वीजा को रिन्यू कर सकते हैं।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.