सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए अपना सामान या पार्सल मंगवाना एक आम बात है, लेकिन कभी-कभी सामान खो जाता है या टूट जाता है. ऐसे में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें और किससे शिकायत करें. सऊदी सरकार और Communications, Space & Technology Commission (CST) ने इसके लिए साफ़ नियम बनाए हैं ताकि किसी के साथ धोखा न हो. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप कानूनी तौर पर हर्जाने की मांग कर सकते हैं.

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शिकायत करने का सही तरीका और समय सीमा क्या है?

अगर आपका सामान खो गया है या खराब हुआ है, तो सबसे पहले आपको कूरियर कंपनी के पास जाना होगा. इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं:

  • शिकायत का समय: आपको सामान मिलने की तारीख या इनवॉइस की तारीख से 60 दिनों के भीतर कंपनी को शिकायत देनी होगी.
  • कंपनी का जवाब: कूरियर कंपनी को आपकी शिकायत का निपटारा 5 दिनों के भीतर करना होगा.
  • CST को शिकायत: अगर कंपनी 5 दिन में जवाब नहीं देती या आपकी समस्या हल नहीं होती, तो आप CST के पास शिकायत कर सकते हैं. यह शिकायत कंपनी द्वारा मामला बंद करने के 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए.

अलग-अलग कूरियर कंपनियों के हर्जाना नियम

सऊदी में काम करने वाली अलग-अलग कंपनियों के नियम थोड़े अलग हैं, जिन्हें जानना जरूरी है:

  • SMSA Express: यह कंपनी 5 से 7 वर्किंग दिनों में शिकायत सुलझाती है और शिपमेंट के लिए शॉर्ट National Address मांगती है.
  • Naqel Express: यहाँ केवल सामान भेजने वाला (Shipper) ही क्लेम कर सकता है. नुकसान की जानकारी डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर देनी होगी, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा.
  • DHL Express: सामान मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित शिकायत देनी होगी. आमतौर पर क्लेम भेजने वाले व्यक्ति को ही करना होता है.

Saudi Post (SPL) के मामले में बिना इंश्योरेंस वाले पार्सल के लिए हर्जाना इस प्रकार है:

पार्सल का वजन हर्जाना राशि (SAR)
5 किलोग्राम तक 75 SAR
5 से 10 किलोग्राम तक 110 SAR

नेशनल एड्रेस को लेकर क्या है नया नियम?

Transport General Authority (TGA) ने एक बड़ा फैसला लिया है. 1 जनवरी 2026 से सऊदी अरब में आने वाले सभी पार्सल पर वैध National Address होना अनिवार्य होगा. अगर शिपमेंट में नेशनल एड्रेस नहीं होगा, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और डिलीवरी वापस भेज दी जाएगी. यह नियम ई-कॉमर्स और सामान की डिलीवरी को आसान बनाने के लिए लागू किया जा रहा है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

अगर पार्सल का इंश्योरेंस है तो कितना पैसा मिलेगा?

अगर शिपमेंट इंश्योरेंस वाला था, तो हर्जाने की राशि सामान की घोषित कीमत और शिपिंग फीस को जोड़कर तय की जाएगी.

क्या सामान की पैकिंग खराब होने पर हर्जाना मिलेगा?

नहीं, सामान की सही पैकिंग और अंदर रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भेजने वाले (Sender) की होती है.