सऊदी अरब के पासपोर्ट निदेशालय ने हज 2026 के लिए मक्का एंट्री ई-परमिट के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। अब निवासी कर्मचारी Absher और Muqeem पोर्टल के जरिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से प्रवासियों को अब पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी और पूरा काम डिजिटल तरीके से हो जाएगा।

परमिट के लिए आवेदन कैसे करें और कौन कर सकता है?

सरकार ने परमिट जारी करने के लिए दो मुख्य डिजिटल पोर्टल बनाए हैं। Absher Individuals प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल GCC देशों के नागरिक, प्रीमियम रेजिडेंसी धारक, निवेशक, सऊदी नागरिकों की माताएं, घरेलू कर्मचारी और गैर-सऊदी परिवार के सदस्य कर सकेंगे। वहीं, Muqeem पोर्टल उन कर्मचारियों के लिए है जो मक्का स्थित संस्थानों में काम करते हैं या जिनका वहां रोजगार अनुबंध है। इन सभी सेवाओं को Tasreeh प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है ताकि प्रक्रिया आसान रहे।

ज़रूरी तारीखें और नए नियम क्या हैं?

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिट के मक्का में प्रवेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों या उमराह वीज़ा धारकों को हज करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नीचे दी गई टेबल में सभी महत्वपूर्ण तारीखों और नियमों की जानकारी दी गई है:

तारीख / विवरण नियम और जानकारी
13 अप्रैल, 2026 बिना आधिकारिक परमिट के प्रवासियों का मक्का में प्रवेश प्रतिबंधित हुआ।
18 अप्रैल, 2026 उमराह वीज़ा रखने वाले विदेशी तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की अंतिम तिथि।
18 अप्रैल से 31 मई, 2026 Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करना पूरी तरह बंद रहेगा।
18 अप्रैल, 2026 से मक्का में प्रवेश केवल वैध हज वीज़ा धारकों के लिए ही संभव होगा।
मुख्य नीति बिना परमिट के हज की अनुमति नहीं है।
स्वीकृत वीज़ा बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए केवल हज वीज़ा ही मान्य है।
पात्रता वैध हज परमिट, मक्का का इकामा या अधिकृत कार्य परमिट होना अनिवार्य है।

किन वीज़ा धारकों को हज करने की अनुमति नहीं होगी?

हज और उमराह मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि केवल हज वीज़ा ही हज करने का एकमात्र आधिकारिक तरीका है। जिन लोगों के पास विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, उमराह वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा है, वे हज नहीं कर सकेंगे। पब्लिक सिक्योरिटी निदेशालय ने चेकपॉइंट्स तैनात कर दिए हैं ताकि बिना परमिट के मक्का में प्रवेश करने वालों को रोका जा सके।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.