Saudi Arabia New Law: मक्का में एंट्री पर लगा बैन, उमरा वीज़ा वालों को देश छोड़ना होगा, नए नियम आज से लागू

सऊदी अरब ने हज सीजन 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने मक्का शहर में एंट्री और उमरा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आज से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले प्रवासियों और उमरा करने आए लोगों पर पड़ेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है।

ℹ️: Saudi Arabia New Rule: मक्का में एंट्री के लिए नया नियम लागू, बिना हज वीज़ा वाले नहीं जा सकेंगे, तारीख नोट कर लें

मक्का में एंट्री और उमरा परमिट के नए नियम क्या हैं?

17 अप्रैल 2026 से मक्का शहर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ वही लोग मक्का जा सकेंगे जिनके पास हज वीज़ा है। बाकी सभी तरह के वीज़ा वालों का वहां रुकना या जाना पूरी तरह मना है।

इसके अलावा, Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमरा परमिट जारी करना भी रोक दिया गया है। यह पाबंदी सऊदी नागरिकों, GCC देशों के लोगों और सऊदी में रहने वाले प्रवासियों पर लागू होगी। यह व्यवस्था 31 मई 2026 तक जारी रहेगी।

किन लोगों को मिलेगी छूट और क्या होगी कार्रवाई?

केवल हज वीज़ा धारकों को ही मक्का में रहने की अनुमति होगी। हालांकि, 13 अप्रैल से ही प्रवासियों के लिए मक्का जाने के लिए स्पेशल परमिट जरूरी कर दिया गया था। जिन लोगों के पास मक्का का रेजिडेंसी परमिट या Absher और Muqeem पोर्टल से मिला वर्क परमिट है, उन्हें छूट मिलेगी।

सऊदी गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें देश से निकाला जा सकता है और भविष्य में सऊदी आने पर बैन भी लग सकता है।

तारीख/प्लेटफॉर्म नियम और अपडेट
13 अप्रैल 2026 प्रवासियों के लिए मक्का एंट्री हेतु स्पेशल परमिट जरूरी हुआ
17 अप्रैल 2026 बिना हज वीज़ा मक्का में एंट्री और रुकने पर रोक लगी
17 अप्रैल 2026 Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमरा परमिट जारी करना बंद हुआ
18 अप्रैल 2026 उमरा वीज़ा वालों के लिए सऊदी छोड़ने की आखिरी तारीख
31 मई 2026 Nusuk पर उमरा परमिट की रोक खत्म होने की तारीख
महत्वपूर्ण पोर्टल Absher, Muqeem और Tasreeh प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा