Saudi Arabia Passport Rules: सऊदी अरब का बड़ा नियम, 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य.

सऊदी अरब की जनरल डायरेक्टरैट ऑफ पासपोर्ट्स यानी Jawazat ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश में पासपोर्ट बनवाने या उसे रिन्यू कराने के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। यह नया नियम उन सभी नागरिकों और बच्चों पर लागू होता है जिनकी उम्र 10 साल या उससे अधिक हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत बच्चों और नागरिकों को अपने फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान और डिजिटल फोटोग्राफ देने होंगे, ताकि देश की सुरक्षा और पहचान से जुड़ी प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। अगस्त 2026 में आई आधिकारिक जानकारियों के मुताबिक यह कदम यात्रा से जुड़े कागजातों की ऑनलाइन जांच को और ज्यादा आसान बनाने के लिए उठाया गया है।
सऊदी नागरिकों और बच्चों के लिए क्या है प्रक्रिया
सऊदी नागरिकों जिनकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें अपनी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए सिविल स्टेटस डिपार्टमेंट यानी Civil Status Department के ऑफिस जाना होगा। इसके लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग करनी होती है। वहां जाकर लोग अपनी शारीरिक पहचान यानी बायोमेट्रिक डेटा दर्ज कराते हैं और अपना नेशनल आईडी कार्ड हासिल करते हैं। हालांकि कई काम Absher प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे हो जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट और पहचान से जुड़े इन खास कामों के लिए दफ्तर जाना जरूरी होता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Saudi Press Agency की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
प्रवासी बच्चों के लिए जरूरी नियम
सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों यानी एक्सपैट्स के बच्चों के लिए भी बायोमेट्रिक नियम तय कर दिए गए हैं। प्रवासी बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन की उम्र 6 साल और उससे अधिक रखी गई है। एक्सपैट बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा ऑनलाइन नहीं बल्कि तयशुदा पासपोर्ट ऑफिस में जाकर ही जमा कराना होता है। इस काम के लिए माता-पिता को अपने बच्चों के साथ सीधे Jawazat के दफ्तर जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर काउंटर से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का टोकन लेना होता है और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी
प्रवासी परिवारों को अपने बच्चों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ खास कागजात साथ ले जाने होते हैं। इसमें बच्चे का वैध पासपोर्ट, बच्चे का इकामा यानी रेजिडेंट परमिट, माता-पिता का पासपोर्ट और इकामा शामिल है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ रखना बेहतर माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Absher प्लेटफॉर्म के जरिए पहले से तारीख और समय बुक किया जा सकता है, ताकि दफ्तर में लंबी लाइन से बचा जा सके। जो लोग भारत या अन्य देशों से सऊदी अरब में रहते हैं और जिनके बच्चे इस उम्र सीमा में आते हैं, उन्हें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि भविष्य में यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।