Saudi Arabia: सऊदी अरब का नया नियम, होटलों में स्टाफ रखना हुआ अनिवार्य, पर्यटन मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम.

सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने देश भर के सभी पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक नया और कड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इस नए नियम के तहत सभी होटलों, रिसॉर्ट्स और अन्य ठहरने की जगहों पर कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या तय कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर करना, कामकाज में तेजी लाना और देश में आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधा देना है। सऊदी अरब में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे वहां काम करने वाले लोगों और आने वाले मेहमानों दोनों को फायदा मिलेगा।
होटल की श्रेणी के अनुसार तय हुआ स्टाफ
सऊदी प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार हर होटल या रिसॉर्ट में कमरों की संख्या के हिसाब से स्टाफ रखना जरूरी होगा। अगर बात करें luxury five-star hotels, होटल विला, सर्विस अपार्टमेंट और रिसॉर्ट्स की, तो वहां प्रति कमरे पर 3 employees यानी तीन कर्मचारियों का होना अनिवार्य किया गया है। वहीं अन्य five-star होटलों के लिए हर पांच कमरों पर 4 employees का नियम बनाया गया है। इसके अलावा four-star होटलों में प्रत्येक पांच कमरों पर 3 employees और three-star होटलों में पांच कमरों पर 2 employees रखने होंगे। छोटे होटलों यानी two-star श्रेणी में हर पांच कमरों पर 1 employee और एक स्टार या बिना श्रेणी वाले होटलों में हर दस कमरों पर कम से कम 1 employee का होना जरूरी कर दिया गया है।
अन्य हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स के लिए भी बने नियम
सिर्फ बड़े होटल ही नहीं बल्कि हॉस्टल, हेरिटेज होटल और सर्विस अपार्टमेंट के लिए भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। नियमों के मुताबिक हॉस्टल में हर दस कमरों पर 1 employee, हेरिटेज होटलों में हर पांच कमरों पर 3 employees, फर्स्ट क्लास सर्विस अपार्टमेंट में हर पांच कमरों पर 1 employee और इकोनॉमी क्लास अपार्टमेंट तथा हॉलिडे होम में हर आठ कमरों पर 1 employee तैनात करना होगा। सभी हॉस्पिटैलिटी संस्थानों को साल भर इन तय मानकों के अनुसार ही अपने यहां स्टाफ बनाए रखना होगा।
नियमों के पालन के लिए मिला समय और निगरानी की प्रक्रिया
सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए नियम लागू होने से पहले जिन संस्थानों को लाइसेंस मिल चुका है, उन्हें इन मानकों को पूरा करने के लिए 180 days यानी 180 दिनों तक की छूट दी जाएगी। वहीं जो संस्थान अपनी श्रेणी को अपग्रेड करेंगे, उन्हें अनुपालन के लिए 90 days का समय मिलेगा। मंत्रालय कर्मचारियों की संख्या की जांच मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के डेटा और Ajeer प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड के जरिए करेगा। किसी भी तरह के बदलाव होने पर संस्थानों को तीन महीने के भीतर अपने कर्मचारियों का डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा। इन नए नियमों का कड़ाई से पालन January 1, 2027 से शुरू होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर टूरिज्म लॉ के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी सरकार का अनुमान है कि 2025 तक देश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या 123 million तक पहुंच जाएगी और कुल पर्यटन खर्च लगभग SR304 billion हो जाएगा, जिसे देखते हुए यह तैयारी बहुत जरूरी हो गई है।