सऊदी अरब के Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने भर्ती एजेंसियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। साल 2026 की पहली तिमाही में किए गए निरीक्षण के बाद 14 एजेंसियों को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। सरकार का यह फैसला प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।
कितनी एजेंसियों पर गिरी गाज और क्या हुई कार्रवाई?
मंत्रालय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 14 भर्ती एजेंसियों में बड़ी खामियां मिलीं। इनमें से 3 एजेंसियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 11 एजेंसियों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए क्योंकि उन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया था।
भर्ती एजेंसियों ने कौन से नियमों का उल्लंघन किया?
जांच में पाया गया कि ये एजेंसियां लेबर सर्विस नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। मुख्य तौर पर तीन बड़ी गलतियां सामने आईं:
- लेबर सर्विस और भर्ती गतिविधियों के नियमों को तोड़ना।
- बेनेफिशियरी यानी लाभार्थियों का पैसा वापस करने में देरी करना।
- ग्राहकों की शिकायतों का समाधान न करना।
धोखाधड़ी की शिकायत कहाँ करें?
MHRSD ने साफ कहा है कि वह भर्ती ऑफिसों की निगरानी जारी रखेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी एजेंसी से शिकायत है, तो वह सरकारी हेल्पलाइन नंबर 920002866 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा “Musaned” एप्लिकेशन के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी अरब में भर्ती एजेंसियों के लाइसेंस क्यों रद्द किए गए?
भर्ती एजेंसियां लेबर सर्विस नियमों का उल्लंघन कर रही थीं और लाभार्थियों का पैसा लौटाने में देरी कर रही थीं। तय समय में गलतियां न सुधारने पर 11 एजेंसियों के लाइसेंस रद्द किए गए।
भर्ती एजेंसी के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?
शिकायत के लिए सरकार ने 920002866 नंबर का कॉल सेंटर जारी किया है। इसके अलावा लोग “Musaned” मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं।