सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने देश में काम करने वाली सभी कंपनियों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। जिन कंपनियों का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है, उन्हें 30 जून 2026 से पहले अपने वित्तीय विवरण (financial statements) जमा करने होंगे। समय पर ऐसा नहीं करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

वित्तीय विवरण जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

सऊदी वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, कंपनियों के पास अपने वित्तीय दस्तावेज जमा करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। 4 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, इस काम के लिए अब सिर्फ 26 दिन का समय बचा है। सऊदी कंपनी कानून के अनुच्छेद 17 के तहत, सभी कंपनियों के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने के छह महीने के भीतर वित्तीय विवरण जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना और किसे माना जाएगा जिम्मेदार?

यह दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके लिए कंपनियों को Qawaem इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई कंपनी तय समय सीमा के भीतर अपने वित्तीय विवरण जमा नहीं करती है, तो कंपनी कानून के अनुच्छेद 262 के तहत उस पर 5,00,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस काम को पूरा कराने की जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड के चेयरमैन या लिक्विडेटर की होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी अरब में वित्तीय विवरण जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

जिन कंपनियों का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ है, उनके लिए वित्तीय विवरण जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 तय की गई है।

दस्तावेज कहां और कैसे जमा करने होंगे?

सभी कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण ऑनलाइन माध्यम से Qawaem इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जाकर जमा करने होंगे।

समय पर दस्तावेज जमा न करने पर क्या जुर्माना है?

तय समय पर वित्तीय विवरण जमा न करने पर कंपनियों पर सऊदी कंपनी कानून के अनुच्छेद 262 के तहत 5,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.