सऊदी अरब सरकार ने देश में चंदा इकट्ठा करने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब डोनेशन लेने के लिए केवल सरकारी प्लेटफॉर्म और कुछ खास मान्यता प्राप्त तरीकों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नए नियमों को आधिकारिक गजट Umm Al-Qura में 15 मई 2026 को प्रकाशित किया गया है और ये अब लागू हो चुके हैं।

चंदा जमा करने के लिए कौन से तरीके मान्य हैं

सरकार ने चंदा लेने के रास्तों को बहुत सीमित कर दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब केवल इन्हीं माध्यमों से डोनेशन लिया जा सकता है:

  • सरकारी प्लेटफॉर्म: केवल नेशनल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा।
  • डिजिटल तरीके: मान्यता प्राप्त वेबसाइट, मोबाइल ऐप, और SMS के जरिए चंदा लिया जा सकेगा।
  • मशीनें: ATM और पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें मान्य होंगी।
  • वेबसाइट नियम: जो संस्थाएं चंदा ले रही हैं, उनकी वेबसाइट और ऐप के लिए सऊदी डोमेन का होना जरूरी है।

कैश और विदेशी चंदे के लिए सख्त नियम

अब कोई भी व्यक्ति या संस्था सीधे हाथ में कैश लेकर चंदा जमा नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं:

  • कैश डोनेशन: हाथ से नकद पैसा लेना पूरी तरह मना है। सारा पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए।
  • सामान का डोनेशन: अगर कोई सामान के रूप में चंदा देता है, तो इसे संस्था के मुख्य ऑफिस या मंजूर ब्रांच में ही लिया जाएगा। इसके लिए सीरियल नंबर वाली रसीद देना जरूरी है।
  • विदेशी चंदा: सऊदी अरब के बाहर से पैसा मंगाने के लिए National Center for the Development of the Non-Profit Sector से पहले मंजूरी लेनी होगी।

नियम तोड़ने पर कितनी सज़ा और जुर्माना होगा

नियमों का पालन न करने वालों के लिए सरकार ने भारी जुर्माने और जेल का प्रावधान रखा है। इसकी पूरी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:

उल्लंघन का प्रकार जुर्माना/सज़ा
बिना लाइसेंस चंदा इकट्ठा करना 5 लाख रियाल तक जुर्माना और 2 साल तक जेल
गैर-सऊदी नागरिकों के लिए सज़ा जेल की सज़ा के बाद देश से निकाला जाएगा (Deportation)
लाइसेंस वाली संस्था की गलती 2 लाख रियाल तक जुर्माना (दोबारा गलती पर जुर्माना दोगुना)
बिना लाइसेंस वाले चंदे का विज्ञापन करना मीडिया हाउस पर 5 लाख रियाल तक जुर्माना

विशेषज्ञ डॉ. सत्तम बिन अब्दुल्ला अल saad के अनुसार, यह बदलाव चंदा देने के पुराने तरीके को बदलकर इसे एक सामाजिक निवेश के रूप में विकसित करेगा। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और चंदे का पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या अब सऊदी अरब में हाथ से कैश चंदा लिया जा सकता है

नहीं, अब सीधे हाथ में कैश चंदा लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सभी कैश डोनेशन सीधे मंजूर बैंक अकाउंट में जमा कराने होंगे।

बिना लाइसेंस चंदा इकट्ठा करने वाले प्रवासियों के साथ क्या होगा

गैर-सऊदी नागरिक जो अवैध रूप से चंदा इकट्ठा करेंगे, उन्हें 5 लाख रियाल तक जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है, जिसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.