सऊदी अरब सरकार ने वहां काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए नौकरी के नियमों को और सख्त कर दिया है। ये नए बदलाव वहां के लेबर मार्केट को सुधारने और सऊदी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए किए गए हैं। यह खबर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को कड़े सरकारी नियमों का पालन करना होगा।

नियमों का पालन करने की आखिरी तारीख

Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने साफ किया है कि सभी कंपनियों को 30 जून 2026 तक इन नए नियमों को पूरी तरह लागू करना होगा। इस तारीख के बाद सरकार जांच शुरू करेगी और जो कंपनियां नियमों को नहीं मानेंगी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके लिए नए विदेशी कर्मचारी रखना मुश्किल हो जाएगा।

अलग-अलग सेक्टर में नौकरी के नए कोटा (Saudization)

सरकार ने अलग-अलग पेशों के लिए सऊदी नागरिकों की भर्ती का कोटा तय किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:

सेक्टर (Sector) सऊदी नागरिक कोटा लागू होने की तारीख
प्रोक्योरमेंट (Procurement) 70% 31 मई 2026
इंजीनियरिंग (Engineering) 30% 30 जून 2026
टूरिज्म (Tourism) 40% 22 जून 2026
एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट (Admin) 100% 5 अप्रैल 2026
स्पोर्ट्स और फिटनेस (Sports) 15% 18 नवंबर 2026
मार्केटिंग (Marketing) 60% शुरुआती 2026

इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाले सऊदी इंजीनियरों की न्यूनतम सैलरी 8,000 रियाल होनी चाहिए और उनका Saudi Council of Engineers से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है।

Qiwa प्लेटफॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट के नियम

अब किसी भी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट तभी मान्य होगा जब वह Qiwa प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज होगा। 15 अप्रैल 2026 से कंपनियों के सऊदीकरण (Nitaqat) की गिनती सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की होगी जिनके कॉन्ट्रैक्ट Qiwa पर होंगे। कंपनियों को 30 जून 2026 तक अपने 90% कॉन्ट्रैक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। बिना डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी मदद मिलना मुश्किल होगा।

प्रवासियों के लिए जरूरी जानकारी

  • काम का पेशा: विदेशी कर्मचारी केवल उसी पेशे में काम कर सकते हैं जो उनके वर्क परमिट में लिखा है। पेशा बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • प्रोबेशन पीरियड: नौकरी की शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड अधिकतम 180 दिनों का हो सकता है, जिसका जिक्र कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है।
  • डिपेंडेंट वीज़ा: स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अब उन प्रवासियों को भी नौकरी मिल सकती है जो अपने परिवार के साथ डिपेंडेंट वीज़ा पर सऊदी अरब में रह रहे हैं।
  • नौकरी बदलना: 2021 से लागू नियमों के अनुसार, प्रवासी कर्मचारी अब तय शर्तों के तहत अपनी कंपनी बदल सकते हैं और Absher के जरिए ऑनलाइन एग्जिट-रीएंट्री वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पेमेंट में देरी और जुर्माना

सऊदी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी समय पर न देने वाली कंपनियों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, तकनीक, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स जैसे खास सेक्टरों में काम करने वाले गैर-सऊदी कर्मचारियों को अब GOSI (General Organization for Social Insurance) में रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।

अगर कोई कर्मचारी काम से गायब हो जाता है, तो उसे अब 60 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान वह या तो पुरानी कंपनी में वापस जा सकता है, Qiwa के जरिए नई कंपनी ढूंढ सकता है या कानूनी तौर पर सऊदी अरब छोड़कर जा सकता है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.