सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने हज यात्रा पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक नई योजना तैयार की है। 14 जुलाई 2026 को मंत्रालय ने हज सीजन के दौरान ठहरने वाली जगहों के लाइसेंस और वर्गीकरण के लिए नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं। इन नियमों को आधिकारिक रूप से लागू करने से पहले सरकार ने ‘Istitlaa’ प्लेटफॉर्म पर लोगों से राय मांगी है।
रहने की जगहों के लिए सख्त मानक
नए नियमों के अनुसार, हज यात्रियों को ठहरने की जगह पर कई तरह की बुनियादी सुविधाएं मिलनी जरूरी होंगी। हर बिल्डिंग के बाहर उसका नाम और ऑपरेटर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट का होना और दिव्यांग लोगों के लिए रैंप की व्यवस्था करना अब जरूरी होगा। इसके अलावा, कमरों और कॉमन एरिया में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ठीक से काम करना और समय-समय पर फिल्टर की सफाई करना भी नियमों का हिस्सा है।
यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल
प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को होटल में ही वाई-फाई की सुविधा मिले, जिसकी स्पीड कम से कम 1 Mbps प्रति यूजर हो। हर मंजिल पर ठंडा और बोतल बंद पानी उपलब्ध रहना चाहिए। इसके साथ ही, होटल में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होनी जरूरी है और रिसेप्शन एरिया 24 घंटे खुले रहने चाहिए। भीड़ को संभालने के लिए ऑपरेटरों को एक विशेष प्लान बनाना होगा, जिसमें आने-जाने के लिए अलग रास्ते और स्पष्ट संकेत चिन्ह लगे हों ताकि हज यात्रियों को ग्रैंड मस्जिद (Haram) और अन्य पवित्र स्थलों तक जाने में कोई परेशानी न हो।
