सऊदी अरब के रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) ने प्रॉपर्टी के विज्ञापनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब प्रॉपर्टी बेचने या किराए पर देने के लिए विज्ञापन देते समय सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। यह फैसला बाजार में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए लिया गया है।
प्रॉपर्टी विज्ञापन के लिए क्या हैं नए नियम
- बिना कानूनी अनुमति के किसी भी सरकारी संस्था या REGA के नाम और लोगो का इस्तेमाल करना अब मना है।
- विज्ञापनों में गलत, भ्रामक या बढ़ा-चढ़ाकर जानकारी देना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- किसी भी प्रॉपर्टी का विज्ञापन करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
- किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के बारे में गलत बातें लिखना या उन्हें बदनाम करना भी मना है।
विज्ञापन में कौन सी जानकारी देना जरूरी है
अब विज्ञापन देने वालों को प्रॉपर्टी की पूरी और सही जानकारी देनी होगी। इसमें ये बातें शामिल होनी चाहिए:
- प्रॉपर्टी का प्रकार, उसकी लोकेशन और कुल एरिया की जानकारी।
- प्रॉपर्टी की कीमत, किराया या ब्रोकरेज फीस की साफ जानकारी।
- प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी तरह के व्यक्तिगत या कानूनी अधिकारों का खुलासा करना होगा।
- विज्ञापन देने वाले का सही और अपडेटेड संपर्क तरीका देना जरूरी है।
लाइसेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नियम
REGA ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अब यूजर की पहचान नेशनल डिजिटल आईडी से वेरिफाई करनी होगी। बिना लाइसेंस वाले विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करना होगा। अगर कोई विज्ञापन गलत जानकारी देता है या लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाती है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रियल एस्टेट ब्रोकरेज नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी अरब में प्रॉपर्टी विज्ञापन के लिए नया नियम कब से लागू हुआ
रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन नियमों को 2 मई 2026 को मंजूरी दी और इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया।
क्या बिना लाइसेंस के प्रॉपर्टी का विज्ञापन दिया जा सकता है
नहीं, अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। विज्ञापन देने वाला व्यक्ति या तो प्रॉपर्टी का मालिक, अधिकृत प्रतिनिधि या लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर होना चाहिए।