Saudi Arabia New Rule: सऊदी अरब में अवैध प्रवासियों को पनाह देने पर 1 लाख रियाल का जुर्माना और 6 महीने की जेल
सऊदी अरब के गृह मंत्रालय (Ministry of Interior) ने उन लोगों को कड़ी चेतावनी जारी की है जो देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की मदद करते हैं। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी residency या लेबर कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को नौकरी देता है, उसे पनाह देता है या किसी भी तरह की सहायता करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। इस नियम का सीधा असर सऊदी अरब में रहने वाले उन भारतीय और अन्य प्रवासियों पर पड़ेगा जो अनजाने में या जानबूझकर ऐसे लोगों की मदद कर बैठते हैं।
नियम तोड़ने वालों के लिए क्या हैं सजा के प्रावधान?
सऊदी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नरमी नहीं बरती जाएगी। जो लोग अवैध प्रवासियों को ट्रांसपोर्ट, रोजगार या रहने की जगह देते हैं, उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- अपराधियों को 1 लाख सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- नियम तोड़ने वालों के लिए 6 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है।
- अगर कोई विदेशी नागरिक (expat) इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा के बाद डिपोर्ट (deport) कर दिया जाएगा।
- अवैध रूप से सीमा पार कराने वालों को 15 साल तक की जेल और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
लेबर कानून से जुड़े नए जुर्माने और ताज़ा आंकड़े
सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट (MHRSD) ने लेबर मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नए जुर्माने भी तय किए हैं। बिना वर्क परमिट वाले व्यक्ति को नौकरी देने पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। अगर कोई कफील या एम्प्लॉयर अपने वर्कर का पासपोर्ट या इकामा (Iqama) रखता है, तो उस पर प्रति वर्कर 3,000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा। विजिटर वीजा पर आए लोगों के ओवरस्टे की रिपोर्ट न करने पर 50,000 रियाल का जुर्माना है। हाल ही में एक सप्ताह के अंदर सऊदी सुरक्षा बलों ने 21,320 अवैध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 22 ऐसे लोग भी थे जो इन अवैध प्रवासियों को रोजगार या पनाह दे रहे थे।
आम लोग कैसे कर सकते हैं शिकायत?
सऊदी प्रशासन ने आम लोगों और प्रवासियों से अपील की है कि वे ऐसे अवैध लोगों की जानकारी सरकार के साथ साझा करें। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। मक्का, मदीना, रियाद और ईस्टर्न प्रोविंस में रहने वाले लोग 911 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के बाकी इलाकों के लोग 999 या 996 पर कॉल कर सकते हैं। प्रवासियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसे अजनबी को अपने घर या गाड़ी में न बैठाएं जिसके पास वैध इकामा न हो।




