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Saudi Arabia New Rule: मक्का-मदीना में बिना लाइसेंस हज यात्रियों को ठहराने पर लगेगा 1 मिलियन रियाल का जुर्माना

Praggya Singh sabal by Praggya Singh sabal
मार्च 13, 2026
in Expats Help, Saudi
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Saudi Arabia New Rule: मक्का-मदीना में बिना लाइसेंस हज यात्रियों को ठहराने पर लगेगा 1 मिलियन रियाल का जुर्माना

Praggya Singh sabal · मार्च 13, 2026

सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने मक्का और मदीना में बिल्डिंग मालिकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। अब बिना लाइसेंस के किसी भी तरह की टूरिस्ट या हज यात्रियों को ठहराने की सुविधा देने पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो बिल्डिंग ‘अस्थायी आवास’ के तौर पर पंजीकृत हैं, वे केवल हज सीजन के दौरान ही काम कर सकती हैं।

ℹ️: Middle East Crisis: UN चीफ की बड़ी चेतावनी, मध्य पूर्व में छिड़ा भीषण युद्ध, UAE और सऊदी अरब समेत कई गल्फ देशों पर असर।

क्या है नया नियम और कितना लगेगा जुर्माना?

पर्यटन मंत्रालय ने 12 मार्च 2026 को यह स्पष्ट किया है कि मक्का और मदीना में बिना वैध लाइसेंस के हॉस्पिटैलिटी या यात्रियों को ठहराने का काम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार का मकसद हज यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाना है।


  • बिना लाइसेंस के यात्रियों को ठहराने पर 1 मिलियन रियाल (करीब 2 लाख 66 हजार डॉलर) तक का भारी जुर्माना लग सकता है।
  • अस्थायी लाइसेंस वाले मालिक अगर हज सीजन के अलावा अन्य दिनों में अपनी बिल्डिंग किराये पर देते हैं, तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उन पर भी 1 मिलियन रियाल का जुर्माना लगेगा।
  • यह नियम उन होटलों पर लागू नहीं होता जिनके पास पर्यटन मंत्रालय से साल भर चलने वाला स्थायी लाइसेंस मौजूद है।

रमजान के दौरान तेज हुई चेकिंग

मंत्रालय ने साफ किया है कि हज और उमराह यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रमजान के पीक सीजन को देखते हुए मक्का और मदीना में अधिकारियों ने फील्ड विजिट और चेकिंग काफी तेज कर दी है।

  • मक्का में 1,166 जगहों की चेकिंग की गई है, जिसमें 762 बिल्डिंग मालिकों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है।
  • मदीना में 426 जगहों की चेकिंग हुई, जिसमें 128 उल्लंघन सामने आए हैं।
  • इनमें सबसे ज्यादा मामले साफ-सफाई की कमी, जरूरी कागजात का न होना और बिना परमिट के काम करने के दर्ज किए गए हैं।

लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और जरूरी तारीखें

जो भी मालिक अपनी बिल्डिंग को हज यात्रियों के लिए किराये पर देना चाहते हैं, उन्हें Nusuk Masar प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय के TLG प्लेटफॉर्म के जरिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। 2026 के हज सीजन के लिए यह अस्थायी लाइसेंस लेने की आखिरी तारीख 1 फरवरी 2026 तय की गई थी। नए लाइसेंस की फीस बिल्डिंग की कैटेगरी के हिसाब से 0 से लेकर 12,500 रियाल तक रखी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की शिकायत के लिए यूनिफाइड टूरिज्म सेंटर 930 पर कॉल किया जा सकता है।

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Praggya Singh sabal

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.

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