Saudi Arabia New Housing Rules: सऊदी अरब में कामगारों के लिए नया नियम लागू, इन कंपनियों पर गिरेगी गाज.

सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों और वहां की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को सऊदी अरब सरकार ने कामगारों के सामूहिक आवास यानी कलेक्टिव हाउसिंग सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए और कड़े नियम लागू किए हैं। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य देश में रह रहे सभी कामगारों के रहने के स्तर को सुधारना और उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करना है। यह कदम वहां के प्रशासन द्वारा लगातार उठाए जा रहे सुधारों का ही एक हिस्सा है, ताकि किसी भी मजदूर को रहने में कोई परेशानी न हो।
कम्पनियों के लिए दो बड़े विकल्प
म्यूनीसिपलिटी और हाउसिंग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कलेक्टिव हाउसिंग फॉर इंडिविजुअल्स विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं। जिन भी कम्पनियों या संस्थानों में 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं, उनके लिए अपने कर्मचारियों के रहने की जगह को इन नए नियमों के हिसाब से वैध करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कंपनियों को दो रास्तों में से किसी एक को चुनना होगा। पहली या तो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक 'Balady' प्लेटफॉर्म के जरिए आधिकारिक सामूहिक आवास लाइसेंस प्राप्त करें या फिर पहले से लाइसेंस प्राप्त ऐसी हाउसिंग यूनिट्स के साथ अनुबंध करें जो सभी नगरपालिका, स्वास्थ्य और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करती हों। इस बारे में अधिक जानकारी आप Ministry of Municipalities and Housing की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
सुरक्षा नियमों का पालन करना सबसे जरूरी
इस नए कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आवास सुविधाओं के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इमारत में आने-जाने के रास्ते और आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट बिल्कुल साफ हों। इसके अलावा, वहां चमकने वाले साइनेज यानी साइन्स होने चाहिए ताकि अंधेरे में भी रास्ता आसानी से दिख सके और आपातकालीन दरवाजे अंदर की तरफ से आसानी से खोले जा सकें। नियमों के तहत यह भी जरूरी किया गया है कि सभी कमरों और बिल्डिंग में काम करने वाले फायर अलार्म और आग बुझाने वाले सिस्टम लगे हों। साथ ही, कमरों में रहने वाले लोगों की संख्या भी तय सीमा के अंदर ही होनी चाहिए ताकि भीड़भाड़ न हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर खाली कराने का अभ्यास यानी इवेक्युएशन ड्रिल और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना भी अनिवार्य किया गया है।
नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कलेक्टिव हाउसिंग फॉर इंडिविजुअल्स ने मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर यह चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे भारी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नियमों की अनदेखी करने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सेवाएं निलंबित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, 'Qiwa' प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई जा सकती है या फिर ऐसी कंपनियों के लिए नए वीजा को बढ़ाने का कोटा भी रोका जा सकता है। इन सभी मानकों की जांच के लिए लगातार फील्ड निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। इस बारे में आप Balady Portal पर जाकर पूरी बात पढ़ सकते हैं और मूल घोषणा को Saudi Press Agency पर देख सकते हैं।