सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) ने दफ्तरों में पहनावे और व्यवहार को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। ये नियम सरकारी, प्राइवेट और गैर-लाभकारी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय और अन्य विदेशी कामगारों के लिए इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है।

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महिलाओं के लिए पहनावे के नियम

नये नियमों के मुताबिक, सऊदी और विदेशी महिला कर्मचारियों को काम के दौरान शालीन कपड़े पहनने होंगे। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो शरीर को पूरी तरह ढकें और न तो ज्यादा टाइट हों और न ही पारदर्शी। ये नियम ऑफिस के काम, मीटिंग्स और मीडिया में नजर आने के दौरान भी लागू रहेंगे।

पुरुषों के लिए ड्रेस कोड

  • सऊदी पुरुष: उन्हें राष्ट्रीय पोशाक (थौब) के साथ गुतरा या शेमाग पहनना जरूरी होगा।
  • विदेशी पुरुष: गैर-सऊदी कर्मचारियों के लिए फॉर्मल बिजनेस सूट पहनना अनिवार्य किया गया है ताकि पहनावे को लेकर कोई उलझन न रहे।

व्यवहार और अन्य शर्तें

कपड़ों के अलावा, मंत्रालय ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सम्मानजनक व्यवहार पर भी जोर दिया है। कर्मचारियों को ऐसे कपड़े या एक्सेसरीज पहनने से मना किया गया है जिनमें कोई राजनीतिक, वैचारिक या आपत्तिजनक बातें लिखी हों।

नियम कब से लागू होंगे

इन नियमों को आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाएगा और इसके 30 दिन बाद से ये पूरी तरह लागू हो जाएंगे। कंपनियों को अपने दफ्तर में ड्रेस कोड की जानकारी साफ तौर पर लगानी होगी। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे 5,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.